नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर सुनवाई की। साथ ही केंद्र सरकार से पूछा- ‘जिन लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो रही है, उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पर ‘कोरोना से मौत’ क्यों नहीं लिखा जा रहा।
अगर सरकार इनके लिए कोई स्कीम लागू करती है तो मरने वालों के परिवार को उसका फायदा कैसे दिया जाएगा?’ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण और एमआर शाह की बेंच ने मामले की सुनवाई की। साथ ही केंद्र सरकार से 10 दिन में जवाब मांगा है।
प्रवासी कामगारों के पंजीकरण का काम बेहद सुस्त: सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि प्रवासी कामगारों के पंजीकरण का काम बेहद सुस्त है। इसमें तेजी लाई जाए, ताकि उन्हें महामारी के दौरान संचालित योजनाओं का लाभ दिया जा सके।