जयपुर। कोरोना संकट के चलते प्रदेश के स्कूलों में जहां ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही है। वहीं राजधानी जयपुर के चित्रकूट इलाके के नामी निजी स्कूल की 11वीं कक्षा की ऑनलाइन कक्षा में आपत्तिजनक वीडियो चलने का मामला सामने आया है।
मिली जानकारी के अनुसार इस पूरे मामला का खुलासा तब हुआ कि जब आनन-फानन में स्कूल के कुछ अभिभावकों की ओर से स्कूल प्रबंधन को पूरे मामले की जानकारी दी। वहीं इस कृत्य के जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इधर मामला खुलते ही स्कूल प्रशासन के बीच हड़कंप मच गया है।
इधर अब इस मामले में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और शिक्षा विभाग ने भी स्कूल से इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है। बताया जा रहा है कि मामला गरमाया तो स्कूल प्रशासन ने भी आनन-फानन में आपत्तिजनक वीडियो चलाने वाले विद्यार्थी को तत्काल सस्पेंड कर दिया।
आयोग ने जयश्री पेरीवाल स्कूल को भेजे नोटिस में पूछा है कि 11वीं कक्षा की ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान एक आपत्तिजनक वीडियो चलने की सूचना मिली है। यह भी जानकारी मिली है कि शिकायत के बाद भी स्कूल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। आयोग ने कहा कि यदि ऐसे है, तो इससे बच्चों की ऐसी मानसिकता को बढ़ावा मिलेगा, लिहाजा शिकायत को गंभीरता से लिया जाए और इस संबंध में जानकारी दी जाए।
बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में कई अभिभावक संगठन ने अपनी नारजगी जताई है। साथ ही उन्होंने सीएम, बाल आयोग, शिक्षा विभाग और पुलिस को शिकायत भेजी है। वहीं अब ऑनलाइन क्लासेज को लेकर पॉलिसी बनाने की मांग भी की जा रही है, इसमें क्लासेज की मॉनिटयरिंग के साथ अभिभावकों और पैरेंट्स की भूमिका सुनिश्चित करने की बात की जा रही है। इस मामले में एक्पटर्स ने इसे यह बेहद संवेदनशील मामला बताया है।
साथ ही यह भी जानकारी दी है कि इस तरह के अपराध में एक्ट 67 के तहत तीन साल की सजा कोर्ट सुना सकती है। वहीं दोबारा ऐसा कृत्य करने पर 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का अर्थ दंड भी वसूलने का भी प्रावधान है। इसके अलावा पोर्नोग्राफी एक्ट में 67 ए और 67 बी में गैर जमानती मामला दर्ज किया जा सकता है। इधर इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि उन्हें शनिवार को स्कूल प्रशासन की तरफ से एक शिकायत मिली है। लिहाजा परिवाद दर्ज कर जांच की जा रही है। सभी पहलूओं को खंगाला जा रहा है कि कैसे और किस वक्त ऐसा वीडियो ऑनलाइन क्लास में चला।