- अंतिम संस्कार एवं शादी समारोह में मेहमानों की संख्या घटाई
- कोचिंग समेत सभी शैक्षणिक संस्थान बंद
जयपुर। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राजस्थान सरकार ने 30 अप्रैल तक के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में राजस्थान के सभी शहरों में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। शहरी क्षेत्रों में शाम 5 बजे से बाजार बंद करने होंगे। सरकारी दफ्तर 4 बजे तक ही खुलेंगे।
आपातकालीन सेवाओं को छोड़ 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाले सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 फीसदी से ज्यादा कर्मचारी नहीं आ सकेंगे, आधे कर्मचारी वर्क फ्रोम होम रहेंगे। सभी कोचिंग, स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी सहित शैक्षणिक संस्थान बंद होंगे। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर कड़ी पाबंदियां लगाई है। नई गाइडलाइन 16 अप्रैल को शाम 6 बजे से लागू होगी।
शादी और निजी आयोजनों में 50 से ज्यादा लोग नहीं आ सकेंगे। सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों, रैलियों, जुलूसों पर रोक लगा दी गई है। रेस्टोरेंट में 50 फीसदी बैठक क्षमता से ज्यादा लोग नहीं बैठा सकेंगे। सिनेमा हॉल, थियेटर, जिम, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।
बसों में 50 फीसदी ही यात्री बैठा सकेंगे
बसों सहित हर सार्वजनिक परिवहन के साधनों में 50 फीसदी सीटों पर ही यात्री बैठा सकेंगे। बसों में खड़े हाेकर यात्रा करने पर रोक रहेगी। निजी वाहनों में तय क्षमता से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे।
इन पर लागू नहीं होगा नाइट कर्फ्यू
- लगातार प्रोडक्शन वाली फैक्ट्रीज, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रीज
- आईटी कंपनियां,केमिस्ट शॉप, अनिवार्य और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े दफ्तर
- शादी समारोह, मेडिकल सेवाओं से जुड़े कार्यस्थल, बस स्टेशन, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्री
- माल परिवहन वाले वाहन, लोडिंग अनलोडिंग में लगे लोग, सरकार से अनुमति प्राप्त अन्य लोग
शिक्षक संस्थाएं
- सभी शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग, लाइब्रेरी बंद रहेंगे
- मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ाई जारी रहेगी
- 10 वीं और 12 वीं बोर्ड परीक्षाएं स्थगित, प्रैक्टिल भी स्थगित
शादी और अन्य समारोह आयोजन
- शादी सहित अन्य किसी भी निजी आयोजन में 50 से ज्यादा लोग नहीं आ सकेंगे, शादियों पर यह पाबंदी 16 अप्रैल से 31 मई तक रहेगी
- शादी समारोह में बैंड वादकों को 50 लोगों की सीमा से बाहर रखा जाएगा
- शादी समारोह की एसडीएम को पहले सूचना देनी होगी, ईमेल से सूचना दी जा सकेगी
- शादी या किसी निजी आयोजन में लोगों का मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य
- नो मास्क नो एंट्री का पालन करना होगा
अंतिम संस्कार
- अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे
- अंतिम संस्कार में मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी
अन्य समारोह और धर्म स्थल
- सभी तरह के सार्वजनिक सामाजिक, राजनीतिक, खेलकुद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोहों पर पाबंदी
- मेलों, त्योहारों, जुलुसों पर पाबंदी
- घर पर रहकर ही पूजा करें, धर्मस्थलों पर पुजारी और प्रबंधन ही नियमित पूजा अर्चना करेगा,ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था जारी रहेगी
कार्य स्थल
- 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाले सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी ही आएंगे, बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम रहेंगे
- इमरजेंसी सेवाओं जैसे पुलिस, फायर, एंबुलेंस और कोविड काम से जुड़ी एजेंसी वाले दफ्तरों को पूरे कर्मचारियों को दफतर बुलाने की छूट रहेगी
- किसी भी दफ्तर में कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर 72 घंटे तक उस चैंबर को बंद किया जाएगा
दुकानें,बाजार और सार्वजनिक स्थान
- शहरी क्षेत्रों में शाम 5 बजे बाजार बंद हो जाएंगे
- दुकानों पर नो मास्क नो सर्विस का सख्ती से पालन अनिवार्य
- दुकानों के आगे गोले बनाकार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना
- नो मास्क नो सर्विस का उल्लंघन करने पर 72 घंटे के लिए दुकान सील
- दुकानदार और ग्राहक दोनों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित
- सार्वजनिक स्थानों पर पान, बीड़ी, सिगरेट, जर्दे का सेवन प्रतिबंधित
आवागमन
- ऑटोरिक्शा में ड्राइवर के अलावा दो सवारी ही बैठा सकेंगे
- फोर व्हीलर टैक्सी में कुल क्षमता के 50 फीसदी लोग ही बैठ सकेंगे, आधी सीटें खाली
- बसों में कुल सीट क्षमता में से आधे यात्री ही बैठ सकेंगे, एक सीट छोड़कर ही यात्री बैठ सकेंगे
- सार्वजनिक परिवहन में कोई भी खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेंगा
- हर यात्रा के बाद वाहन को सैनेटाइज करना होगा
- निजी वाहनों में तय सीट क्षमता से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे