जोधपुर। राजस्थान में चर्चित कांकाणी हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामलों में सलमान खान को बड़ी राहत मिली है। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सलमान खान ने आर्म्स ऐक्ट को लेकर गलत हलफनामा पेश किया था। इससे पहले लोअर कोर्ट ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था।
बताते चलें कि हथियारों के खो जाने के झूठे शपथ पत्र देने तथा कान में दर्द होने के चलते कोर्ट में पेश नहीं होने को लेकर सलमान खान की ओर से शपथ पत्र पेश किया गया था। इस पर राज्य सरकार ने सलमान खान द्वारा कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए सीआरपीसी की धारा 340 में सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जोधपुर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर अपील की थी। कोर्ट ने सरकार की दोनों अपीलों को खारिज करते हुए सलमान खान को राहत दी है।
दरअसल, कांकाणी शिकार व आर्म्स मामले में सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने सलमान खान से उनके हत्यारों का मूल लाइसेंस मांगा तो सलमान खान ने एक शपथ पत्र पेश करते हुए कोर्ट को बताया कि उसके हथियारों का लाइसेंस खो गया है। इसके अलावा सलमान खान ने एक अन्य शपथ पत्र में अपने कान में दर्द होने का हवाला देते हुए कोर्ट में उपस्थित होने से असमर्थता जताई थी।
इसके बाद सलमान खान की बजरंगी भाईजान फिल्म शूटिंग की खबरें आईं, जिसको लेकर लोक अभियोजक ने कोर्ट में दो सीआरपीसी की धारा 340 के अंतर्गत पेश की और सलमान खान पर कोर्ट को गुमराह करने को झूठे साक्ष्य पेश करने का आरोप लगाते हुए आईपीसी की धारा 193 के तहत मुकदमा दर्ज करने की गुहार की थी। जिस पर पहले ही सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सलमान खान को दोनों मामलों में बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने पर जोधपुर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में अपील पेश की थी। इस अपील पर कोर्ट के जज राघवेंद्र काछवाल ने फैसला सुनाते हुए सलमान खान को दोनों ही मामलों में बरी कर दिया है।