किसानों के मुद्दे के समाधान के लिए बनेगी समिति, SC ने दिया बड़ा संकेत

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों (Farm Laws News) के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों को हटाने के लिए दायर याचिकाओं पर बुधवार को केन्द्र और अन्य राज्यों से जवाब मांगा। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने सुनवाई के दौरान संकेत दिया कि अदालत इस विवाद का समाधान खोजने के लिए एक समिति गठित कर सकता है।

इस समिति में सरकार और देश भर की किसान यूनियनों (Farmers Protest in Delhi) के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे विरोध प्रदर्शन कर रही किसान यूनियनों को भी इसमें पक्षकार बनाएं।

अदालत इस मामले में गुरुवार को आगे सुनवाई करेगा। पीठ ने केन्द्र से कहा, ‘आप विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत कर रहे हैं लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला है।’ केन्द की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जो किसानों के हितों के विरूद्ध हो।

बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को तुरंत हटाने के लिए कोर्ट में कई याचिकायें दायर की गई हैं। इनमें कहा गया है कि इन किसानों ने दिल्ली-एनसीआर की सीमाएं अवरूद्ध कर रखी हैं जिसकी वजह से आने जाने वालों को बहुत परेशानी हो रही है और इतने बड़े जमावड़े की वजह से कोविड-19 के मामलों में वृद्धि का भी खतरा उत्पन्न हो रहा है।