वाशिंगटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अमेरिकी अदालत में दर्ज 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर (करीब सवा सात सौ करोड़ रुपए) का एक मुकदमा कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कश्मीर खालिस्तान रिफरेंडम फ्रंट और उसके दो सहयोगी अदालत में दो सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। पीएम मोदी के खिलाफ यह मुकदमा 19 सितंबर, 2019 को टेक्सास में आयोजित कार्यक्रम हाउडी मोदी से कुछ दिन पहले दर्ज हुआ था।
याचिकाकर्ता ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे से हटाने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के विरोध में यह केस दर्ज कराया था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट कंवलजीत सिंह ढिल्लन से 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर के मुआवजे की मांग की थी।
केस दर्ज कराने वाला अदालत में नहीं हुआ पेश
टेक्सास के दक्षिणी जिले के जिला न्यायालय के न्यायाधीश फ्रांसेस एच स्टेसी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रिफरेंडम फ्रंट ने इस मुकदमे को जारी रखने के लिए कुछ भी नहीं किया। साथ ही दो सुनवाई के दौरान अदालत में कोई पेश भी नहीं हुआ इस आधार पर मुकदमा खारिज किया जाता है।