कोटा/ एक मोहल्ले में 5 केस आने पर 100 मीटर के दायरे में लागू होगी जीरो मोबिलिटी

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कोटा। राजस्थान सरकार द्वारा मंगलवार को नई कोरोना गाइड लाइन लागू कर दी गई है । इसी के तहत कोटा में भी एक गली-मोहल्ले में 5 पॉजिटिव केस आने पर जीरो मोबिलिटी घोषित की जाएगी।

CMHO डॉ. बीएस तंवर ने बताया कि 5 से अधिक पॉजिटिव केस आने पर उस गली-मोहल्ले में 100 मीटर के दायरे में जीरो मोबिलिटी घोषित की जाएगी। जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में दुकानें बंद रखी जाएगी, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। गली मोहल्ले में 5 पॉजिटिव से कम केस आने पर संबंधित मकान में रहने वालों को पाबंद किया जाएगा।

डॉ. तंवर ने बताया कि जहां ज्यादा केस आते है,वहां जीरो मोबिलिटी लागू की जाती है। पूर्व में शहर में 7 कंटेनमेंट जोन बनाए थे। उन इलाकों में अब केस कम आ रहे है। इसलिए अब जरूरत नही है। वैसे भी दो दिन से कोरोना पॉजिटिव केस कम होते जा रहे है।