राजस्थान में MSP से कम में खरीद पर 3-5 साल जेल और 5 लाख रु. जुर्माना लगेगा

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जयपुर। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को कुल 5 बिल पास हुए। इनमें केंद्र के कृषि कानूनों को निष्प्रभावी बनाने वाले 3 नए कृषि बिल शामिल हैं। इसके अलावा मास्क अनिवार्य करने और 5 एकड़ तक कृषि भूमि कुर्क न करने का बिल भी पास किया गया। राजस्थान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ कानून लाने वाला पंजाब के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है। नए कृषि बिलों के मुताबिक अगर काॅन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) से नीचे फसल बेचने पर मजबूर किया जाता है, तो 3-5 साल तक की जेल होगी। साथ ही 5 लाख रु. का जुर्माना भी लगेगा।

केंद्रीय कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में किसानों और कंपनियों के बीच विवाद होने पर केवल एसडीएम तक ही केस लड़े जाने का प्रावधान है, जबकि नए कानून के तहत किसान सिविल कोर्ट में भी जा सकेंगे। उधर, भाजपा ने इन बिलों को संविधान विरोधी और किसान विरोधी बताते हुए वाॅकआउट किया। वहीं, सीएम गहलोत ने सोशल मीडिया पर कहा, इन नए बिलों से किसानों को सशक्त बनाने और उन्हें सुरक्षा देने में मदद मिलेगी।