नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें नीट (NEET) और जेईई (JEE) एग्जाम के आयोजन को चुनौती दी गई थी और कहा गया था कि कोरोना के मद्देनजर परीक्षा स्थगित कर दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए पूछा कि क्या कोरोना के कारण देश में सब कुछ रोक दिया जाए? क्या स्टूडेंट के साल यूं ही खराब होने दिया जाएगा? अदालत ने एग्जाम स्थगित करने की अर्जी खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर नीट और जेईई के प्रस्तावित एग्जाम को चुनौती दी गई थी। देश के अलग-अलग राज्यों के 11 स्टूडेंट्स ने अर्जी दाखिल कर कोरोना के मद्देनजर नीट और जेईई एग्जाम को स्थगित करने की गुहार लगाई थी। जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होने वाली है जबकि नीट की परीक्षा 16 सितंबर को होनी है।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया था देश भर में कोरोना महामारी फैली हुई है। इस स्थिति में नीट और जेईई का आयोजन न हो। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि नीट और जेईई के लिए होने वाली परीक्षा स्थगित किया जाए। याचिकाकर्ता ने परीक्षा केंद्र की संख्या बढ़ाने की भी मांग की थी।