मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में दर्ज एफआईआर को ट्रांसफर करने की याचिका पर खुद को पार्टी बनाने की मांग करते हुए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। केंद्र ने कहा कि मामले में पटना में दर्ज एफआईआर को सीबीआई को ट्रांसफर करना सुप्रीम कोर्ट में रिया की याचिका को ‘आवश्यक और उचित पक्ष’ बनाता है। यह याचिका कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अवर सचिव सत्य प्रकाश राम त्रिपाठी के माध्यम से दायर की गई है।
केंद्र ने पहले सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि उसने पटना में सुशांत के पिता केके सिंह द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को सीबीआई जांच के लिए बिहार सरकार की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। एफआईआर में रिया चक्रवर्ती और छह अन्य लोगों पर आत्महत्या सहित विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में अगले सप्ताह रिया की याचिका पर सुनवाई होने की उम्मीद है। कोर्ट ने सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और मुंबई पुलिस को जांच की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। रिया चक्रवर्ती के वकील के अनुसार, जब तक कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई को इस मामले की जांच करने के लिए सहमत नहीं होती है, यह पूरी तरह से अवैध और किसी भी ज्ञात कानूनी सिद्धांतों से परे होगा, राष्ट्र के संघीय ढांचे को प्रभावित करेगा।
बता दें कि सुशांत केस की मनोज शशिधर की अगुवाई में जांच की जाएगी और डीआईजी गगनदीप गंभीर जांच की निगरानी करेंगे। जांच के लिए अनिल यादव को (इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर) आईओ नियुक्त किया गया है। सीबीआई की इस टीम ने विजय माल्या केस हैंडल किया है। सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई ने सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी के खिलाफ मामला दर्ज दर्ज किया है।