नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने दावों का जल्दी निपटारा हो सके इसीलिए मल्टी-लोकेशन क्लेम सैटलमेंट सुविधा शुरू की है। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नई व्यवस्था के तहत दावा निपटान के लिए भौगोलिक क्षेत्राधिकार की मौजूदा व्यवस्था बदल दी गई है। नई व्यवस्था के तहत ईपीएफओ के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से कहीं के भी और किसी भी तरह के दावे का निपटारा हो सकेगा।
श्रम मंत्रालय ने कहा कि इस सुविधा से ईपीएफओ कार्यालय देश भर में उसके किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से किए गए दावों का निपटान कर सकेगा। अब ऐसा जरूरी नहीं रहेगा कि आपको अपने ही शहर के कार्यालय में क्लेम सैटलमेंट के लिए आवेदन करना पड़े। आप देश के किसी भी ईपीएफओ कार्यालय में सकेंगे।
बयान में कहा गया कि इस नई पहल के तहत भविष्य निधि, पेंशन, आंशिक निकासी और दावों तथा हस्तांतरण जैसे सभी प्रकार के ऑनलाइन दावों का निपटान किया जा सकेगा।मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि कोरोना के कारण कई कार्यालय सीमित कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं जबकि दावों की संख्या बढ़ रही है। इससे कार्यालयों में लंबित दावों की संख्या बढ़ रही है। जिसके चलते उनके निपटान में देरी हो रही है।
इसी को देखते हुए इस नै व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। इससे दावों का निपटारा जल्दी हो सकेगा। ईपीएफओ के पूरे देश में 135 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।श्रम मंत्रालय के मुताबिक, भुगतान जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। फिलहाल फुल केवाईसी वाले अकाउंट्स को 72 घंटों के लिए अंदर एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का काम चल रहा है।
75 फीसदी निकासी की अनुमति
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोरोना संकट को देखते हुए करीब 8 करोड़ ईपीएफ खाताधारकों को राहत देते हुए उनके जमा की एडवांस निकासी की सुविधा दी है। ईपीएफओ ने इसके लिए ईपीएफ स्कीम-1952 में बदलाव करते हुए यह कहा कि कर्मचारी अपने खाते में जमा रकम का 75 फीसदी या तीन महीने के वेतन के बराबर रकम निकाल सकते हैं। इस रकम का इस्तेमाल कर्मचारी अपनी जरूरतों के लिए कर सकते हैं और इसे फिर से जमा करने की जरूरत नहीं होगी।