आधार-पैन को 31 अगस्त से पहले लिंक करना होगा, इसके बाद ही आईटीआर को प्रोसेस किया जाएगा।
नई दिल्ली। सरकार ने एक और राहत देते हुए पैन-आधार को लिंक किए बिना आईटीआर फाइल करने की सशर्त छूट दी है। साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न ई-फाइलिंग की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी है।
यह उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो किसी वजह से अभी तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाए थे। इसके अलावा अभी आप आधार-पैन को लिंक किए बिना आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
इसके बाद 31 अगस्त से पहले इन्हें लिंक करना होगा। इसके बाद ही आईटीआर को प्रोसेस किया जाएगा। हालांकि आईटीआर फाइल करते समय आधार नंबर या आधार रजिस्ट्रेशन नंबर देना पहले की तरह अनिवार्य है।