नई दिल्ली। डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत के साथ मासिक जीएसटी रिटर्न फाइलिंग और कर भुगतान में देरी के कारण सरकार ने बिजनेस को EVC के माध्यम से 30 जून तक रिटर्न सत्यापित करने की अनुमति दी है।
एक नोटिफिकेशन में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा कि 21 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020 तक की अवधि के दौरान किसी भी रजिस्टर्ड व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) के जरिये फॉर्म GSTR-3B सत्यापित की गई धारा 39 के तहत रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी।
मौजूदा समय में मासिक रिटर्न दाखिल करने और करों का भुगतान करते समय डिजिटल रूप से GSTR-3B फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होता है। हालांकि, लॉकडाउन के कारण ऑफिस बंद होने से व्यवसाय डिजिटल साइन नहीं कर पा रहे जिसके कारण रिटर्न दाखिल करने में देरी हो रही है।
अप्रैल में GST के कम संग्रह ने की वजह से सरकार ने 1 मई को मासिक जीएसटी राजस्व डेटा जारी नहीं किया है। इसके अलावा, सीबीआईसी ने केंद्रीय जीएसटी नियमों में एक नया नियम भी पेश किया है।
मालूम हो कि GSTR-3B के रूप में सभी टेबल में शून्य या नो एंट्री वाले व्यवसाय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का उपयोग करके एसएमएस के जरिये रिटर्न फाइल कर सकते हैं और उक्त रिटर्न को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आधारित वन टाइम पासवर्ड (OTP) सुविधा द्वारा सत्यापित किया जाएगा।