कोटा। मॉडिफाइड लॉकडाउन (Modified lockdown) के दौरान आगामी 17 मई तक कोटा शहर में हॉटस्पॉट और कफ्र्यू एरिया में किसी प्रकार की छूट लागू नहीं होगी। इसके अलावा अन्य जगहों पर पांच व्यक्तियों के आगमन और एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
सभी कार्यस्थल, दुकान, कार्यालय और कारखानों में शाम 6 बजे या इससे पूर्व बंद कर दिए जाएंगे। इनका स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति शाम 7 बजे अपने घर पहुंच जाएं ऐसी व्यवस्था करनी होगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम केबच्चे घर पर ही रहेंगे। सार्वजनिक स्थल का प्रभारी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एकत्र नहीं होने देगा। अनुमति से होने वाली शादी में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी।
अंतिम संस्कार में भी सामाजिक दूरी रखी जाएगी। पान, गुटखा, तंबाकू स्पा और सैलून पर प्रतिबंध रहेगा। साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी कैब के संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाएं बंद रहेगी। सिनेमा हॉल, मॉल, खेल संकुल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियां समारोह नहीं होंगे।
इन गलतियों पर देना होगा जुर्माना
सार्वजनिक स्थल पर मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपए का जुर्माना देना होगा। किसी व्यक्ति को बिना मास्क पहने वस्तु बेचने पर 500 का जुर्माना किया जाएगा। कोई व्यक्ति पान, तंबाकू गुटका या अन्य गैर वस्तु को चबाने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर थूकता मिला तो 200 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करते पाए जाने पर 500 जुर्माना देना होगा। पूर्व सूचना के बिना कोई भी समारोह आयोजित करना या लोगों को एकत्र करने पर 5 हजार रुपए जुर्माना होगा। विवाह संबंधित किसी भी समारोह के आयोजन में 50 से अधिक मेहमान पाए गए तो 10 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।