सार्वजनिक स्थान पर थूका तो, 6 माह की जेल और जुर्माना, राज. सरकार का फैसला

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जयपुर। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते कहर के चलते सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर बैन लगा दिया गया है। ऐसा करते पाए जाने पर व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिसमें पान, जर्दा और तंबाकू खाकर थूकने पर भी बैन रहेगा। बता दें कि गुजरात और महाराष्ट्र में ये कानून पहले से ही लागू है। वहां ऐसा करता पाए जाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है।

सरकार ने अपने आदेश में कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी है। जिसमें व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजित स्तर पर स्वच्छता का बहुत महत्व है। सामन्य तौर पर आम लोगों द्वारा पान, तंबाकू और अन्य चबाए जाने वाले उत्पात को सार्वजनिक स्थानों पर थूक दिया जाता है। जिससे कोरोना फैलने की संभावना रहती है।

इसके चलते थूकने पर बैन लगाया जा रहा है। जिसके चलते 6 माह का कारावास और जुर्माने की सजा होगी। जिसमें थानाप्राभारी लेवल पर जमानत का भी प्रावधान है। इसके अलावा धारा 54, आपदा प्रबंधन एक्ट , राजस्थान अपेडमिक एक्ट की धारा 3 में भी केस दर्ज होगा।
रिसर्च के अनुसार थूक में ऐसे जर्म्स होते है जो 24 घंटों तक जिंदा रहते है और किसी वायरस से होने वाली बीमारी फैलने का सबसे बड़ा कारण है।