राज्यों को मिले हेलमेट इस्तेमाल के अधिकार को खत्म करने की मांग

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    नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में राज्यों को छूट दी है कि वो अपने हिसाब से कानून को लागू करें। हालांकि इस कानून का राज्यों की तरफ से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके खिलाफ सड़क सुरक्षा को लेकर काम करने वाले एनजीओ ने सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय को पत्र लिखकर मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 129 में बदलाव करने की मांग की है, जिससे राज्यों को हेलमेट इस्तेमाल के मिले अधिकार को खत्म किया जा सके।

    छूट का हो रहा गलत इस्तेमाल
    पुराने कानून में सिखों को छोड़कर सभी व्यक्ति को दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट लगाना अनिवार्य था। हालांकि नए कानून में राज्यों को नागरिकों को हेलमेट पहनने की छूट का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया गया है। इस अधिकार का इस्तेमाल करके कई राज्य सरकारों ने अपने यहां लोगों को हेलमेट पहनने की छूट दे दी है। इसमें गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्य शामिल हैं।

    सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन
    समाजसेवी सस्कृति मेनन ने कहा कि केंद्र सरकार के कानून के लूपहोल का राज्य गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। यह एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का उल्लंघन है, जिसमें सिखो को छोड़कर सभी को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया था।