जीएसटी इम्पेक्ट : सब्सिडी में कटौती से बढ़ेगी घरेलू गैस की कीमत

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नई दिल्ली। जुलाई से एलपीजी गैस सिलिंडर खरीदने के लिए लोगों को अपनी जेबें ढीली करनी पड़ेंगी। जीएसटी लागू किए जाने और सब्सिडी में की गई कटौती के कारण अब लोगों को 32 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त दो साल की अनिवार्य निगरानी, इंस्टॉलेशन, नए कनेक्शन और अतिरिक्त सिलिंडर के दस्तावेजों के प्रशासनिक शुल्क पर पहले से ज्यादा खर्च करना होगा।

एलपीजी को जीएसटी के 5 प्रतिशत के स्लैब में रखा गया है। इससे पहले कई राज्यों को एलपीजी के लिए टैक्स नहीं देना होता था, जबकि कुछ राज्य को 2 से 4 प्रतिशत तक वैट देना होता था। जीएसटी लागू किए जाने के बाद उन राज्यों में एलपीजी सिलिंडर की कीमत में 12-15 रुपये की वृद्धि होगी, जहां एलपीजी पर टैक्स नहीं लगता है। जिन राज्यों में वैट लिया जाता है, वहां यह जीएसटी की दर और प्रचलित टैक्स के अंतर पर निर्भर करेगा।

हालांकि, जून से सब्सिडी में कटौती का असर भी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के नैशनल सचिव विपुल पुरोहित ने बताया कि ‘उदाहरण तौर पर, आगरा के वैसे ग्राहक जो सब्सिडी के पात्र हैं, उन्हें जून तक दी गई 119.85 रुपये की सब्सिडी में कटौती की गई है। नई अधिसूचना के मुताबिक, अब सिर्फ 107 रुपये ही उनके बैंक खाते में आएंगे।’

इन दोनों का संयुक्त प्रभाव यह होगा कि हर सिलिंडर पर 32 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। अलग-अलग राज्यों की कीमत में अंतर होगा। कीमत में बदलाव की वजह अलग-अलग राज्यों में ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स में अंतर है।

वहीं, सरकारी ईंधन रिटेलर्स के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि जीएसटी के कारण उपभोक्ताओं को दिए जाने वाली सब्सिडी में कोई अंतर नहीं हुआ है। अंतरराष्ट्रीय कीमत के कारण सब्सिडी में बदलाव होता है। अधिकारी ने बताया, ‘पहले भी जहां एलपीजी पर वैट लगाया जाता था, उपभोक्ताओं को पता था कि उन्हें सब्सिडी के रूप में कर का भार झेलना पड़ेगा।

हालांकि, जीएसटी ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर में 69 रुपये की कटौती की है। इससे पहले कमर्शल इस्तेमाल वाले एलपीजी सिलिंडर में 22.5 प्रतिशत टैक्स लगता था, जिसमें 8 प्रतिशत उत्पाद कर और 14.5 प्रतिशत वैट था, लेकिन जीएसटी के बाद सिर्फ इसपर 18 प्रतिशत टैक्स लग रहा है। इन सिलिंडरों की कीमत 1,121 से घटकर 1,052 रुपये हो गई है।