अब फिल्म देखने के लिए खरीदनी होगी ई-टिकट, GST काउंसिल का फैसला

0
1456

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की शुक्रवार को दिल्ली में 35वीं बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इस बैठक में वार्षिक रिटर्न भरने की अवधि दो महीने बढ़ाने समेत जीएसटी के लिए पंजीकरण को भी सरल बनाने पर फैसला हुआ। अब केवल आधार नंबर से ही जीएसटी पंजीकरण हो जाएगा। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी इस बैठक में लिए गए। आइए जानते हैं कि इस बैठक में कौन-कौन से फैसले हुए।

बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसले हुए
1- मुनाफाखोरी रोधी राष्ट्रीय संगठन का कार्यकाल दो वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसका कार्यकाल इसी वर्ष समाप्त हो रहा था।
2- मुनाफाखोरी करने वाली कंपनियों पर लगने वाले जुर्माना को भी कठोर बनाया गया है। अभी मुनाफाखोरी की राशि और 25 हजार रुपए का जुर्माना होता है लेकिन अब 30 दिनों के भीतर इस राशि को जमा नहीं कराने पर मुनाफाखोरी वाली राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा अतिरिक्त जमा कराना होगा।
3- जीएसटी के लिए वार्षिक रिटर्न भरने की अवधि 30 जून है जिसे बढ़ाकर 30 अगस्त 2019 कर दिया गया है। मई महीने के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि शुक्रवार को समाप्त हो रही थी। लेकिन ईवे बिल प्रणाली में कुछ खामियां आने के कारण इसकी अवधि भी दो महीने बढ़ा दी गई है।
4- जीएसटी के लिए पंजीयन को सरल बना दिया गया है। इसके लिए पहले कई दस्तावेजों की जरूरत पड़ती थी लेकिन अब सिर्फ आधार नंबर से ही काम हो जाएगा और उसी के आधार पर ऑनलाइन पंजीयन हो जाएगा।
5- अब मल्टीप्लेक्स को इलेक्ट्रानिक टिकट जारी करने का अनिवार्य बना दिया गया है। इससे केन्द्र और राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
6- देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इस पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से कम कर पांच प्रतिशत और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पर लगने वाले कर को 18 प्रतिशत से कम कर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। इस मामले को फिटमेंट कमेटी को भेज दिया गया है और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अगली बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा।
7- लॉटरी पर जीएसटी को लेकर मंत्रियों के समूह ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और इस पर चर्चा की गई है। इस पर अब अटॉर्नी जनरल की राय ली जाएगी क्योंकि इससे जुड़ा एक मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस संबंध में निर्णय दिया हुआ है।