नई दिल्ली। सरकार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य कर चुकी है। इसके लिए आपके पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। जानिए, कैसे पैन कार्ड को आधार से लिंक किया जा सकता है…
1) इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए विभाग की वेबसाइट में अपने लॉग-इन आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ भरें।
अगर आप पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं तो वह ‘Register Now’ पर क्लिक करें। और सभी जानकारियां भरें..
2) जैसे ही आप लॉग-इन करेंगे एक पॉप-अप विंडो खुलेगी जिसमें आधार लिंक करने का ऑप्शन देगी। अगर आपके में ऐसी विंडो नहीं खुलती है तो आप प्रोफाइल सेटिंग में जाकर ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
3) अब विंडो में आप को कुछ चीजें भरनी होंगी जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर।
4) अब स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली आपकी जानकारी को अपने आधार कार्ड पर लिखी जानकारी से मिलाएं।
5) अगर सभी डिटेल्स मैच कर जाती हैं तो अपना आधार नंबर डालें और ‘लिंक नाउ’ पर क्लिक करें।
6) अगर आपने सभी जानकारियां सही भरी हैं तो इसकी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका आधार नंबर तभी पैन कार्ड से लिंक होगा जब दोनों में लिखी जानकारियां पूरी तरह से एक होंगी।