जीएसटी के बाद इन्श्योरेंस होगा महंगा, बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर भी बढ़ेगा सर्विस टैक्स

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नई दिल्ली। 1 जुलाई से लागू होने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बाद इन्श्योरेंस और बैंक में ट्रांजेक्शन कराना महंगा हो जाएगा। इसके साथ ही बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर लगने वाला सर्विस टैक्स चार्ज भी बढ़ जाएगा। इससे आम आदमी की जेब पर काफी असर पड़ने की उम्मीद है। 

अभी लगता है 15 फीसदी सर्विस टैक्स
अभी किसी भी तरह का इन्श्योरेंस प्लान लेने या बैंक में ट्रांजेक्शन करने पर कस्टमर से 15 फीसदी सर्विस टैक्स लगता है। जीएसटी के लागू होने के बाद सर्विस टैक्स का चार्ज बढ़कर के 18 फीसदी हो जाएगा। इससे हर माह जमा होने वाले प्रीमियम अमाउंट पर सर्विस टैक्स बढ़ जाएगा। 

मिलते हैं तीन तरह के लाइफ इन्श्योरेंस प्लान
अभी लाइफ इन्श्योरेंस कंपनियां तीन तरह के इन्श्योरेंस प्लान बेचती हैं। टर्म इन्श्योरेंस प्लान, यूलिप प्लान और मनी बैक इन्श्योरेंस प्लान कंपनियां बेचती है। कई प्लान के हिसाब से मासिक, तीन महीने पर, छमाही और वार्षिक आधार पर इन्श्योरेंस के प्रीमियम का भुगतान लेती है। 

मासिक, तिमाही प्रीमियम देने वालों पर पड़ेगा ज्यादा असर
जीएसटी के लागू होने के बाद उन लोगों पर ज्यादा असर पड़ने की संभावना है, जो प्रीमियम का पेमेंट मासिक, तिमाही या फिर छह महीने पर करते हैं। 

बढ़ जाएगा इनका भी इन्श्योरेंस प्रीमियम
लाइफ इन्श्योरेंस के अलावा जनरल इन्श्योरेंस प्रीमियम भी 1 जुलाई से बढ़ जाएगा। ऑनलाइन इन्श्योरेंस करने वाली कंपनी पॉलिसीबाजार.कॉम के अनुसार जुलाई से कार, बाइक या हेल्थ इन्श्योरेंस कराने पर सीधे 1000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसलिए कई लोग 30 जून से पहले-पहले अपने इन्श्योरेंस को रिन्यू करा रहे हैं या फिर नया इन्श्योरेंस प्लान ले रहे हैं।