नई दिल्ली। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर सरकार ने सभी वाहनों में पैनिक बटन को अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत सभी 1 अप्रैल 2019 से पैनिक बटन न होने पर ऐसे वाहनों को फिटनेस फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा।
सरकार के आदेशों के अनुसार, नए वाहनों के लिए यह नियम 1 जनवरी 2019 और पुराने वाहनों के लिए 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा। सरकार ने पुराने सवारी वाहन मालिकों को 31 मार्च 2019 तक पैनिक बटन लगवाने के आदेश दिए हैं।
एक अनुमान के मुताबिक, दिल्ली में इस समय करीब 1 लाख 10 हजार से अधिक सवारी वाहन हैं। इसमें टैक्सी, स्कूल बस, ग्रामीण सेवा और अन्य बसें शामिल हैं। यदि कोई वाहन बिना फिटनेस प्रमाण पत्र पकड़ा जाता है तो वह सीज हो सकता है।