GST काउंसिल का तोहफा, अब इन ट्रेडर्स को नहीं कराना पड़ेगा पंजीयन

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नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 10 जनवरी को हुई 32वीं बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में सरकार मे छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। बैठक में जीएसटी रजिस्ट्रेशन का दायरा बढ़ाने पर सहमति बनी। जिसके चलते अब 40 लाख रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा।

अभी 20 लाख रुपए तक बिजनेस वालों के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते हुई बैठक में जीएसटी के लिए कारोबार की मौजूदा सीमा 20 लाख रुपये को बढ़ाकर 50 लाख रुपये तक करने पर विचार हुआ था। लेकिन सदस्यों में सहमति नहीं बन पाने के चलते इस मसले को जीएसटी काउंसिल में विचार के लिए छोड़ दिया गया था।

कंपोजिशन स्कीम की सीमा को 1.5 करोड़ रुपए हुई
जीएसटी काउंसिल ने कंपोजिशन स्कीम और जीएसटी की सीमा में कई बदलाव किए हैं। बैठक में कंपोजिशन स्कीम की सीमा को 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अभी तक ये सीमा 1 करोड़ रुपए थी। ये नई सीमा 1 अप्रैल 2019 से लागू हो जाएगी।

इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने एसएमई को वार्षिक रिटर्न फाइल करने की छूट दे दी है। काउंसिल ने कम्पोजिशन स्कीम में शामिल टैक्स पेयर्स को अब तीन महीने में टैक्स रिटर्न फाइल करने की इज़ाजत दे दी है।

सर्विस सेक्टर यूनिट को भी कंपोजिशन स्कीम के दायरे में लाया गया
बैठक में 50 लाख तक का कारोबार करने वाली सर्विस सेक्टर यूनिट को भी कंपोजिशन स्कीम के दायरे में लाया गया है। इन पर 6 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा।

केरल के लिए लगाया सेस :जीएसटी काउंसिल ने केरल को 2 साल के लिए 1 फीसदी आपदा सेस लगाने की मंजूरी भी दे दी है।

घरों के लिए नहीं मिली छूट
अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट और मकान पर जीएसटी की दर घटाने का फैसला टाल दिया गया है। इसके लिए कमेटी बनाई गई है।

फ्री में सॉफ्टवेयर
जीएसटी नेटवर्क की ओर से छोटे टैक्सपेयर्स को अकाउंटिंग एवं बिलिंग सॉफ्टवेयर फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा।