फगवाड़ा।इनकम टैक्स रिटर्न, पैन कार्ड, और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार की अनिवार्यता के बाद, जल्द ही आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी आधार से लिंक करना पड़ सकता है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस-आधार लिंकिंग को अनिवार्य बना सकती है। बता दें, आधार की अनिवार्यता को लेकर काफी विवाद के बाद सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ हरी झंडी मिल गई थी।
इंडियन साइंस कांग्रेस में केंद्रीय कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा, ‘हम जल्द ही एक कानून ला रहे हैं, जो आधार-ड्राइविंग लाइसेंस लिंकिंग को अनिवार्य बनाएगा। अभी यह होता है कि दुर्घटना को अंजाम देकर कोई भाग जाता है और फिर दूसरा लाइसेंस बना लेता है।
इससे वह बच निकलता है। लेकिन आधार लिंकिंग के बाद आप अपना नाम तो बदल सकते हैं, लेकिन बायॉमीट्रिक्स नहीं। पुतलियों और अंगुलियों के निशान नहीं बदल सकते हैं। आप जैसे ही दूसरे लाइसेंस के लिए जाएंगे, सिस्टम बताएगा कि इस व्यक्ति का पहले से लाइसेंस है और दूसरा ना दिया जाए।’
‘भारत का डिजिटल प्रोफाइल’
केंद्र के ‘डिजिटल इंडिया’ प्रोग्राम को लेकर मंत्री ने दावा किया कि इसने शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच दूरी खत्म कर दी है। प्रसाद ने कहा, ‘यह भारत का डिजिटल प्रोफाइल है-123 करोड़ आधार कार्ड, 121 करोड़ मोबाइल फोन्स, 44.6 करोड़ स्मार्टफोन्स, 56 करोड़ इंटरनेट यूजर्स, ई-कॉमर्स में 51 फीसदी की तेजी और 130 करोड़ जनसंख्या।’ उन्होंने यह भी कहा कि देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन कई गुना बढ़ गया है।
आधार कानून में संशोधन
लोकसभा ने शुक्रवार को ही ‘आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक-2018’ को मंजूरी दी है। इसमें आधार होल्डर बच्चों को 18 साल की आयु पूरी करने के बाद अपनी आधार संख्या रद्द करने का विकल्प देने का प्रावधान है। विधेयक में नागरिकों की निजता सुरक्षित रखने और दुरुपयोग को रोकने को भी ध्यान में रखा गया है।
निजी कंपनियों को आधार देना वैकल्पिक
सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद में कहा था कि यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया गया है कि बैंकों और मोबाइल कंपनियों में केवाईसी फॉर्म में आधार वैकल्पिक होगा। आधार बाध्याकारी नहीं होगा।