श्रीनगर। वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत 350 सीसी इंजिन क्षमता से अधिक की मोटरसाइकिलों, निजी जेट विमानों और महंगी आलीशान नौकाओं की खरीदारी पर 31 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। पान-मसाला गुटखा पर जीएसटी की शीर्ष दर के ऊपर 204 प्रतिशत उपकर लगेगा। जीएसटी व्यवस्था 1 जुलाई से लागू होगी।
जीएसटी परिषद की यहां जारी दो दिवसीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक सभी कारों, बसों, ट्रकों और मोपेड व मोटरसाइकिलों के साथ-साथ व्यक्तिगत इस्तेमाल के विमान, लक्जरी नौकायानों पर सबसे ऊंची दर 28 प्रतिशत पर जीएसटी लगाया जाएगा। इसके अलावा सभी तरह की कारों, एसयूवी और 350 सीसी इंजिन वाली मोटरसाइकिलों पर अतिरिक्त उपकर भी लगाया जाएगा।
निजी विमानों, लक्जरी नौकायानों और 350 सीसी से अधिक इंजिन क्षमता वाली मोटर साइकिलों पर 28 प्रतिशत के ऊपर तीन प्रतिशत उपकर भी लगाया जाएगा। इस प्रकार इन पर कुल 31 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। इसी प्रकार चार मीटर से कम लंबी और 1200 सीसी के पेट्रोल इंजन वाली कारों पर 28 प्रतिशत के ऊपर एक प्रतिशत उपकर लगेगा।
डीजल कारों पर जीएसटी की शीर्ष दर के ऊपर उपकर
1500 सीसी से कम क्षमता वाली छोटी डीजल कारों पर जीएसटी की शीर्ष दर के ऊपर तीन प्रतिशत उपकर लगेगा। इसी प्रकार मध्यम आकार की कारों, एसयूवी और लक्जरी कारों पर 28 प्रतिशत की जीएसटी दर के ऊपर 15 प्रतिशत की दर से उपकर लगेगा। बसों और ऐसे वैन जिनमें 10 से ज्यादा लोग बैठक सकते हैं उन पर भी इसी दर से उपकर लागू होगा। 1500 सीसी इंजन क्षमता से अधिक की हाइब्रिड कारों पर भी शीर्ष जीएसटी दर के ऊपर 15 प्रतिशत की दर से उपकर लगाया जाएगा।
एरेटिड पेयों पर 12 प्रतिशत उपकर
एरेटिड पेयों और नींबू पानी पर शीर्ष दर के ऊपर 12 प्रतिशत उपकर लगाया जाएगा। पान-मसाला, गुटखे पर जीएसटी की शीर्ष दर के ऊपर 204 प्रतिशत की दर से उपकर लगेगा। केंद्र और राज्यों के बीच अहितकर और लक्जरी सामानों पर 28 प्रतिशत की शीर्ष दर के ऊपर उपकर लगाने पर सहमति बनी है।
तंबाकू उत्पादों पर उपकर
तंबाकू उत्पादों पर 71 से 204 प्रतिशत की दर से उपकर लगाया जाएगा। इसके अलावा खुशबूदार जर्दा और फिल्टर खैनी पर 160 प्रतिशत की दर से उपकर लगेगा। फिल्टर और बिना फिल्टर वाली सिगरेट जिसकी लंबाई 65 मिलीमीटर से अधिक नहीं होगी पर पांच प्रतिशत उपकर लगेगा। इसके ऊपर प्रति 1,000 सिगरेट पर 1,591 रुपये भी लिए जाएंगे।
बिना फिल्टर वाली 65 मिलीमीटर से अधिक लेकिन 70 मिलीमीटर से कम लंबी सिगरेट पर शीर्ष दर के ऊपर पांच प्रतिशत जमा 2,876 रुपये का उपकर लगाया जाएगा। इसी प्रकार फिल्टर सिगरेट पर पांच प्रतिशत जमा 2,126 रुपये प्रति एक हजार सिगरेट की दर से उपकर लगेगा। सिगार पर जीएसटी की शीर्ष दर के ऊपर 21 प्रतिशत या प्रति 1,000 सिगार 4,170 रुपये जो भी अधिक होगा की दर से उपकर लगेगा।
ब्रांडेड गुटखे पर 72 प्रतिशत उपकर
ब्रांडेड गुटखे पर 72 प्रतिशत उपकर होगा। पाइप और सिगरेट में भरे जाने वाले तंबाकू मिश्रण पर 290 प्रतिशत की दर से उपकर लगाया जाएगा। इसके अलावा कोयला, लिग्नाइट और पीट उत्पादन पर प्रति टन 400 रुपये का स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाया जाएगा।