देशभर में तीन जून तक होगा लागू इंट्रा-स्टेट ई-वे बिल

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नई दिल्ली । वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने में कई तरह की कठिनाइयां सामने आईं, लेकिन सरकार ई-वे बिल लागू करने में कामयाब रही है। पहली अप्रैल से देशभर में इंटर-स्टेट व्यापार के लिए ई-वे बिल लागू होने के बाद अब तक राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों इंट्रा-स्टेट व्यापार को ई-वे बिल लागू हो चुका है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि तीन जून तक पूरे देश में इंट्रा-स्टेट ई-वे बिल लागू कर दिया जाएगा।

अधिकारी ने कहा कि रविवार को राजस्थान में इंट्रा-स्टेट ई-वे बिल लागू होने के साथ ही इसके दायरे में आने वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर हो गयी है। जून के पहले हफ्ते तक इंट्रा-स्टेट ई-वे बिल को पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र ने टैक्स अधिकारियों को राज्यों के टैक्स अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहने का निर्देश दिया है।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि पहली अप्रैल से अब तक साढ़े चार करोड़ से अधिक ई-वे बिल जारी हो चुके हैं, जिसमें सवा करोड़ से अधिक ई-वे बिल इंट्रा-स्टेट व्यापार के लिए हैं। टैक्स अधिकारियों ने प्रभावी ढंग से ई-वे बिल की व्यवस्था का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है।

जीएसटी कानून के तहत 50 हजार रुपये से अधिक मूल्य की माल ढुलाई के लिए ई-वे बिल होना आवश्यक है। जीएसटी काउंसिल ने इस साल 10 मार्च को हुई बैठक में पहली अप्रैल से देशभर में इंटर-स्टेट ई-वे बिल लागू करने का फैसला किया था।