MRP से ज्यादा वसूलनेवालों पर लगेगा 5 लाख जुर्माना

0
1007

नई दिल्ली। अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से ज्यादा पर सामान बेचनेवालों पर सरकार और सख्ती करने की तैयारी में है। बढ़ती शिकायतों को लेकर हाल में एक मीटिंग हुई थी। इसमें ऐसा करनेवालों पर और ज्यादा जुर्माना लगाने और सजा का वक्त बढ़ाने पर विचार किया गया है। अगर उपभोक्ता मंत्रालय ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो एमआरपी से ज्यादा पर सामान बेचनेवालों को पांच लाख रुपये जुर्माना देना होगा और उन्हें दो साल तक की जेल भी हो सकती है।

खबरों के मुताबिक, उपभोक्ता मंत्रालय के पास हर राज्य से दुकानदारों के खिलाफ ऐसी शिकायतें आती हैं। एक अधिकारी के मुताबिक, 1 जुलाई 2017 से 22 मार्च 2018 तक 636 से ज्यादा शिकायतें मिली चुकी थीं। ऐसे में मंत्रालय ने नियमों में और सख्ती करने का विचार किया है। तैयार प्रस्ताव को पास करवाने के लिए ‘लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट’ की धारा 36 में संशोधन करना होगा।

पहले से लागू है जुर्माना और सजा
एमआरपी से ज्यादा पर सामान बेचनेवालों को फिलहाल अधिकतम एक लाख रुपये जुर्माना देना होता है। फिलहाल पहली गलती पर 25 हजार रुपये का जुर्माना है, जिसे बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाने का प्रस्ताव है। दूसरी गलती पर अभी 50 हजार लिए जाते हैं, जिसे बढ़ाकर 2.5 लाख किए जाने की बात है। तीसरी गलती पर अभी 1 लाख रुपये का जुर्माना लगता है, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का विचार है।

इसके साथ ही सजा को भी और कड़ा किया जा सकता है। फिलहाल एक साल की सजा का नियम है। प्रस्ताव में इसे 1.5 साल से 2 साल तक करने पर बात की गई। मंत्रालय को सबसे ज्यादा शिकायतें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड से भी ऐसे मामले सामने आए हैं।

कैसे कर सकते हैं शिकायत
एमआरपी से ज्यादा पर सामान बेचनेवालों की शिकायत 1800-11-4000 (टोल-फ्री) पर दर्ज होती है। +918130009809 पर एसएमएस करके भी ऐसा किया जा सकता है। मंत्रालय की वेबसाइट consumerhelpline.gov.in MRPकी भी मदद ली जा सकती है।