पैन को आधार से अब 31 मार्च तक जोड़ सकेंगे

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नई दिल्ली। सरकार ने लोगों को अपने आयकर पैन को आधार संख्या से जोड़ने के लिए दी गई समय सीमा आज तीन महीने और बढ़ा कर 31 मार्च, 2018 कर दी। यह समय सीमा तीसरी बार बढ़ाई गई है। केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय को पहले ही कह चुकी है कि वह विभिन्न सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च तक करने के लिए तैयार है।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि हमारी जानकारी में आया है कि कुछ करदाताओं ने अभी तक पैन को आधार से नहीं जोड़ा है। इसी वजह से पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया की तिथि को आगे बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 करने का फैसला किया गया है।

इस नवंबर तक 33 करोड़ पैन धारकों में से 13.28 करोड़ लोगों ने अपने पैन को 12 अंकों वाली डिजिटल और जैविक पहचान आधारित आधार संख्या से जोड़ दिया था। इस साल सरकार ने आयकर दाखिल करने के साथ नए पैन नंबर प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य घोषित कर दिया है।

आयकर कानून की धारा 139 एए (2) के तहत हर व्‍यक्ति जिसके पास 1 जुलाई, 2017 तक पैन है और वह आधार पहचान पत्र प्राप्त करने का पात्र है तो उसे अपनी आधार संख्या की जानकारी कर अधिकारियों को देनी जरूरी है।

उल्लेखनीय है कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और सरकार ने पैन को आधार के साथ जोड़ने की तारीख को अगस्त में चार महीने आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2017 किया था।

उच्चतम न्यायालय आधार को अनिवार्य बनाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सरकार ने पैन समेत कई कल्याणाकारी योजनाओं और सेवाओं को आधार से जोड़ना अनिवार्य किया है।