राजस्थान में नई आबकारी नीति जारी, पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण होगा

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जयपुर। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति जारी की है। इसके तहत मदिरा दुकानों का फिर से नवीनीकरण किया जाएगा। वित्त विभाग ने नई आबकारी नीति को जारी किया है। नई आबकारी नीति के तहत मौजूदा ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा।

मौजूदा संचालित दुकानों की लोकेशन स्वीकृति स्वत: हो सकेगी, जो दुकाने अभी चल रही है नई भी उस में खुल सकेगी। वहीं समय पर दुकानों का बंदोबस्त होने से राजस्व बढ़ने का हवाला दिया गया है। नई नीति में राजस्व बढ़ाने का हवाला दिया गया है. जिसका सीधा फायदा आबकारी विभाग को पहुंचने वाला है।

नई आबकारी नीति में पुराने प्रावधानों को ही बरकरार रखा है। शराब की मौजूदा दुकानों को ही 31 मार्च 2025 तक के लिए रिन्यू किया जाएगा। नए सिरे से आवेदन लेकर लॉटरी नहीं होगी। दुकानों की संख्या भी पहले जितनी ही रहेगी। सालाना गारंटी राशि में 10 फीसदी बढ़ोतरी की गई है। शराब की दुकानों के खुलने का समय सुबह 10 से शाम 8 बजे तक ही रहेगा।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले गहलोत सरकार ने दो साल पहले आबकारी नीति जारी की थी। जिसके अनुसार आरएसबीसीएल के जरिए एसी मॉडल शॉप दुकानें खोली जाने का प्रावधान किया गया था। इसी प्रकार एयरपोर्ट पर भी दुकान खोलने के लिए अनुमति दी गई थी। जिन पर प्रीमियम शराब, हैरिटेज लिकर, प्रीमियम वाईन और प्रीमियम बीयर और असेसरीज ही बेचने की अनुमति होगी।

होटल संचालकों को लाइसेंस का नवीनीकरण एक साथ कराने पर 20 फीसदी शुल्क में छूट का प्रावधान किया गया है। मतलब 4 साल की फीस देने पर 5 साल का मिलेगा लाइसेंस। नशे के खिलाफ जागरुकता और प्रचार प्रसार ने प्रावधान भी किए है।