Rajasthan Election: राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू

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जयपुर। Nomination Start: राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए सोमवार 11 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है । प्रदेश में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें सुबह छह बजे से शाम सात बजे तक मतदान किया जा सकेगा।

इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल कलराज मिश्र की अनुमति से राजस्थान में नई विधानसभा गठन के लिए चुनाव कराने के लिए मुख्य सचिव की ओर से देर रात अधिसूचना जारी की गई। इसी क्रम में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 और 56 के अनुसरण में आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना भी जारी की गयी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए 30 अक्तूबर को चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने के साथ ही समस्त रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा लोक सूचना जारी की जाएगी, जिसे रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालयों एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यालयों के बाहर चस्पा किया जाएगा। इसके बाद सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। अ

भ्यर्थियों द्वारा नामांकन प्रपत्र भरने की अंतिम तारीख छह नवम्बर रहेगी। उक्त अवधि के दौरान पांच नवबंर को रविवार होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। नामांकन प्रपत्रों की जांच सात नवम्बर को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख नौ नवम्बर है। पूरे प्रदेश में एक ही चरण में 25 नवम्बर को मतदान अवधि सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक रहेगी एवं मतगणना तीन दिसम्बर को होगी।

गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 10 हजार रुपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को पांच हजार रुपये जमानत राशि जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ चार व्यक्ति सहित कुल पांच व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे।

नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में केवल तीन वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जो दोपहर तीन बजे तक चलेगी। दोपहर तीन बजे के उपरांत कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी और आरओ भारत निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराएं। नामांकन भरने की निर्धारित पूरी अवधि में आरओ अपने कार्यालय में उपस्थित रहें एवं संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करावें।

अभ्यर्थियों को नामांकन के समय सभी सुसंगत एवं आवश्यक दस्तावेज जैसे जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए एवं बी, शपथ पत्र आदि के साथ आना होगा। यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है जहां से वह चुनाव लड़ रहा है तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी। एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है एवं अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है।