तिमाही रिटर्न की भूल तो नहीं कर रहे आप, हर महीने भरना ही होगा GSTR-3B
नई दिल्ली/कोटा । जीएसटी की नई दरों को लेकर भले ही अब लोगों को स्पष्टता आ गई हो, लेकिन जीएसटी के तिमाही रिटर्न को लेकर अब भी असमंजस बरकरार है।
अगर आप भी यह मान रहे हैं कि जीएसटी के रिटर्न को तिमाही कर दिया गया है तो आप गलत हैं और आपको अपनी जानकारी दुरुस्त कर लेनी चाहिए।
हम अपनी इस खबर में आपको इस बारे में जानकारी देने जा रहे हैं।
हर महीने भरते रहना होगा GSTR-3B: टैक्स एक्सपर्ट और चार्टेड अकाउंटेंट मिलिंद विजय ने बताया कि जीएसटीआर-3B फॉर्म आपको मार्च 2018 तक हर महीने भरते रहना होगा।
यह सीमा पहले जनवरी तक के लिए निर्धारित की गई थी लेकिन अब इसे मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि हर महीने के जीएसटीआर-3B की ड्यू डेट अगले महीने की 20 तारीख होगी।
GSTR-2 और GSTR-3 खत्म नहीं हुए : अगर आप सोच रहे हैं कि GSTR-2 और GSTR-3 को खत्म कर दिया गया है तो भी आप गलत हैं।
क्योंकि इनकी अगली तारीख की घोषणा न होने का यह कतई मतलब नहीं है कि इन्हें खत्म कर दिया गया है। सरकार और काउंसिल इसके संबंध में अगली अधिसूचना जल्द ही जारी कर सकती है।