राजस्थान में इस बार भी पटाखों पर पर बैन, दो घंटे ही कर सकेंगे आतिशबाजी

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गृह विभाग ने जारी की गाइडलाइन, इको फ्रेंडली ग्रीन पटाखे की अनुमति

जयपुर। Guidelines On Firecrackers: राजस्थान में गृह विभाग ने दीपावली पर होने वाली आतिशबाजी को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना के बाद सब कुछ अनलॉक तो हो गया, लेकिन पटाखों पर बंदिशें कोरोना वाली ही रहेंगी। इस बार भी आतिशबाजी के लिए दो घंटे का ही समय मिलेगा। इतना ही नहीं अलवर और भरतपुर में पटाखों पर पूरी तरह से बैन रहेगा।

गृह विभाग ने पटाखों को लेकर पिछले साल की गाइडलाइन को ही जारी रखने का फैसला किया है। इस बार भी इको फ्रेंडली ग्रीन पटाखे और ग्रीन आतिशबाजी की ही अनुमति होगी। ज्यादा शोर करनेवाले और प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे नहीं चला सकेंगे। दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन आतिशबाजी कर सकेंगे। रात 8 बजे से पहले और रात 10 बजे बाद किसी तरह की आतिशबाजी और पटाखे चलाने पर रोक रहेगी।

प्रदेश के 31 जिलों में इस बार केवल ग्रीन पटाखे, ग्रीन आतिशबाजी बेचने के ही लाइसेंस दिए गए हैं। गृह विभाग ने सभी कलेक्टर और जयपुर-जोधपुर पुलिस कमिश्नर को पटाखों की गाइडलाइन के निर्देश भेज दिए हैं।

सितंबर में ही कलेक्टर ने पटाखों की गाइडलाइन को लेकर गृह विभाग से गाइडेंस मांगा था। गृह विभाग ने पुरानी गाइडलाइन को ही स्थायी रूप से लागू रखने का फैसला किया है। इसके मुताबिक दीपावली पर 31 जिलों में केवल दो घंटे ग्रीन आतिशबाजी कर सकेंगे।

क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए भी गाइडलाइन
गृह विभाग की गाइडलाइन में ग्रीन आतिशबाजी के लिए टाइम स्लॉट तय किया है। दिवाली, गुरुपर्व और अन्य त्योहारों पर रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे, ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति होगी। छठ पर्व पर सुबह 6 से 8 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी। ​क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक ग्रीन आतिशबाजी की जा सकेगी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश
गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा-पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हिसाब से ही प्रदेश में गाइडलाइन लागू की है। पिछले साल वाल गाइडलाइन ही इस बार लागू रहेगी।प्रदेश में इस बार केवल ग्रीन पटाखों को ही बेचने की अनुमति दी गई है, ग्रीन कैटेगरी से बाहर कोई पटाखा या आतिशबाजी बेचने के लाइसेंस ही जारी नहीं किए हैं।