सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई आज

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शिव सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की ओर से महासचिव सुभाष देसाई द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका में राज्यपाल द्वारा 30 जून को एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने का न्योता दिए जाने को चुनौती दी गई है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एवं 15 अन्य विधायकों की विधान सभा सदस्यता खत्म करने की भी याचिका दायर की गई है। साथ ही राज्य विधानसभा के नव निर्वाचित स्पीकर द्वारा चीफ ह्विप नियुक्त करने के फैसले को भी शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है। सभी मामलों में आज एक साथ सुनवाई हो सकती है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले पर देश भर की निगाहें लगी हैं।

उधर, महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय ने राज्य के कुल 55 शिवसेना विधायकों में से 53 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमें से 39 विधायक एकनाथ शिंदे के खेमे के और 14 विधायक उद्धव ठाकरे गुट के हैं। ठाकरे खेमे के 14 विधायकों में से एक संतोष बांगर चार जुलाई को सरकार के शक्ति परीक्षण के दिन शिंदे खेमे में शामिल हो गए थे। दोनों पक्षों के विधायकों ने कारण बताओ नोटिस मिलने की पुष्टि की।

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर क्रमश: तीन और चार जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव और विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान पार्टी विप की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए दोनों पक्षों के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है।

शिंदे खेमे ने उन विधायकों की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम शामिल नहीं किया है, जिन्हें उन्होंने अयोग्य ठहराने की मांग की है। नोटिस महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य (दल-बदल के आधार पर अयोग्यता) नियमों के तहत जारी किए गए हैं। विधायकों को सात दिन के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा गया है।