कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क की छूट 31 अक्टूबर तक बढ़ाई

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नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क की छूट को 31 अक्टूबर तक एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने 14 अप्रैल को घरेलू बाजार में कपास की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इसके आयात पर 30 सितंबर, 2022 तक आयात शुल्क और कृषि अवसंरचना विकास उपकर (एआईडीसी) की छूट दी थी।

मंत्रालय ने चार जुलाई की अधिसूचना में इसे 31 अक्टूबर, 2022 तक बढ़ा दिया है। कपास और सूती धागे की कीमतों में तेजी के बीच कपड़ा मंत्रालय शुल्क माफी को सितंबर से आगे बढ़ाने पर जोर दे रहा था।

उद्योग जगत भी कपास के शुल्क मुक्त आयात की समयसीमा के विस्तार की मांग कर रहा था। 14 अप्रैल से पहले कच्चे कपास के आयात पर पांच प्रतिशत मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) और पांच प्रतिशत एआईडीसी शुल्क लगता था।

शुल्क में छूट से वस्त्र श्रृंखला- धागे, कपड़े, परिधान और तैयार वस्त्र- को फायदा होगा और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।कपास की कीमतें फरवरी, 2021 के 44,500 रुपये प्रति कैंडी से बढ़कर मार्च, 2022 में 90,000 रुपये प्रति कैंडी हो गई हैं। प्रत्येक कैंडी का वजन 356 किलोग्राम होता है।

इस उद्योग के कारोबारियों ने कहा कि कपास की कीमतों में तेज वृद्धि और धागे और कपड़े की कीमतों पर इसका असर सूती कपड़ा मूल्य श्रृंखला की संभावित वृद्धि को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है।