ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ पूरा; जानिए क्या मिला, कल कोर्ट में पेश होगी रिपोर्ट

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वाराणसी। विवादित स्थल ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे सोमवार को पूरा हो गया है। तीसरे और अंतिम दिन करीब सवा दो घंटे तक सर्वे चला। अब मंगलवार को वाराणसी कोर्ट में इस सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकील सोहनलाल ने दावा किया कि ‘बाबा मिल गए’ हैं। जितना सोचा था उससे ज्‍यादा साक्ष्‍य मिले हैं।

हिंदू पक्ष ने कहा है कि इसके संरक्षण के किए वे कोर्ट जाएंगे। इसके पहले सर्वे की टीम जब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जा रही थी तब टीम के एक सदस्‍य को रोक लिया गया। बताया जा रहा है कि सूचनाएं लीक करने के आरोप में तीसरे दिन उन्‍हें सर्वे में शामिल नहीं होने दिया गया। तीसरे दिन तालाब से पानी निकलवाकर उसका सर्वे किया गया। बताया जा रहा है कि तालाब में वाटर रेसिस्‍टेंट कैमरा डालकर वीडियोग्राफी कराई गई।

तीन दिन का सर्वे पूरा होने पर वाराणसी जिला और पुलिस प्रशासन ने सभी पक्षों को धन्‍यवाद दिया। उन्‍होंने कहा कि कोर्ट के आदेश पर तीन दिन का यह सर्वे कराया गया। इसमें सभी पक्षों ने सहयोग दिया। प्रशासन ने लोगों से इस मामले में सिर्फ अधिकारिक बयानों पर ही भरोसा करने की अपील की है।

रिपोर्ट कल पेश की जाएगी
ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने 12 मई को अपना फैसला सुनाया था। इस दिन कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के लिए नियुक्‍त किए गए एडवोकेट कमिश्‍नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया थाा। कोर्ट ने अजय मिश्रा के साथ विशाल कुमार सिंह को कोर्ट कमिश्‍नर और अजय सिंह को असिस्‍टेंट कमिश्‍नर बनाया था। कोर्ट ने सर्वे की कार्रवाई पूरी करके 17 मई तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।

मुस्लिम पक्ष ने नकारा हिंदू पक्ष का दावा
उधर, मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष का दावा नकार दिया है। उनका कहना है कि सर्वे में ऐसा कुछ नहीं मिला है। इससे पहले आखिरी दिन का सर्वे पूरा होने पर हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि-‘बाबा मिल गए। वही बाबा जिनकी नंदी प्रतीक्षा कर रहे थे।’ सोहनलाल ने जैसे ही ये बात मीडिया के सामने कही वहां ‘हर-हर महादेव’ के नारे लगने लगे। उन्‍होंने कहा था कि जितना हमने सोचा था उससे ज्‍यादा साक्ष्‍य सर्वे के दौरान मिले हैं।

सर्वे पर रोक की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई कल
ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर रोक की मांग वाली अर्जी पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच इसकी सुनवाई करेगी। पिछले सप्ताह ही अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे पर रोक का आदेश दिए जाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी। इस पर अदालत ने कहा था कि हम इस मामले के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ऐसे में बिना कुछ पढ़े कोई आदेश पारित नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस एनवी रमना की बेंच ने कहा था कि इसे हम लिस्ट कर सकते हैं औैर अगले सप्ताह मामले की सुनवाई करेंगे।