राजस्थान के 10 जिलों में धारा 144 लागू, बिना अनुमति शोभायात्रा निकालने पर रोक

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जयपुर। राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव की आशंका को देखते हुए गहलोत सरकार ने करौली समेत राज्य के 9 जिलों में धारा 144 लगा दी है। करौली के बाद अजमेर, धौलपुर, हनुमानगढ़, सीकर और अलवर में धारा 144 लगाने के आदेश जारी कर दिए। आज शनिवार को प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर में भी धारा 144 लगा दी गई है। इन सभी जिलों के कलेक्टर ने कानून व्यवस्था, शांति एवं सौहार्द के मद्देनजर धारा 144 लगाई है। कोटा में 22 मार्च से ही धारा 144 लागू है।

रामनवमी से ठीक पहले लगाई गई धारा 144 पर भाजपा लगातार गहलोत सरकार पर हमलावर हो रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। सभी कलेक्टरों द्वारा आदेशों में प्रतिबंधों को उल्लेख किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीकर में धारा 144 लागू करने के आदेशों में इसके पीछे का तर्क भी दिया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि विभिन्न अवसरों पर सामूहिक रैली, जुलूस और प्रदर्शनी भी बिना अनुमति के आयोजित किए जा रहे हैं। इससे जिले की यातायात और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका बनी हुई है. इसको लेकर आमजन की सुरक्षा के लिहाज से धारा 144 लागू की जा रही है।

कलेक्टर की अनुमति से ही रैली
करौली जिले में हिंसा के बाद गहलोत सरकार ने 8 अप्रैल को धार्मिक त्योहारों, रैली, शोभायात्रा और प्रदर्शनी को लेकर दिशा- निर्देश जारी किए है। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक कार्यक्रम, शोभायात्रा, प्रदर्शन के संबंध में आयोजक निर्धारित प्रारुप में उपखंड मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नगर और प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र और शपथ पत्र पेश करेंगे। प्रार्थना का सत्यापन संबंधित क्षेत्र के थानाधिकारी से करवाने के बाद ही प्रार्थना पत्र पर निस्तारित किया जाएगा। संबंधित जिला अधिकारी गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखेंगे।