नई दिल्ली ITR Verification: आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को एक खास काम करने के बारे में याद दिलाया है। यह काम है फाइल किए जा चुके इनकम टैक्स रिटर्न का वेरिफिकेशन/ई-वेरिफिकेशन। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न के वेरिफिकेशन/ई-वेरिफिकेशन की डेडलाइन को आगे बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दिया था। अब इसी डेडलाइन को लेकर आयकर विभाग ने ट्वीट के जरिए टैक्सपेयर्स को याद दिलाया है।
बता दें कि करदाता के लिए केवल इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही काफी नहीं है। ITR भरने के बाद इसका वेरिफिकेशन कराना भी जरूरी है। इसकी वजह है कि ITR फाइलिंग की प्रॉसेस तब तक पूरी नहीं मानी जाती, जब तक कि करदाता अपने भरे हुए ITR का वेरिफिकेशन न करा ले। समय पर ITR भरा गया है लेकिन ITR को वेरिफाई नहीं किया गया तो ITR फाइलिंग प्रॉसेस पूरी नहीं समझी जाएगी। कोई भी व्यक्ति 6 तरीकों की मदद से ITR को वेरिफाई करा सकता है…
नेटबैंकिंग के जरिए
नेटबैंकिंग के जरिए ईवीसी जनरेट कर के आईटीआर फाइल करने का विकल्प चुनें। फिर अपना बैंक चुनकर उसकी इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर के टैक्स टैब पर क्लिक करना होगा और फिर आप फिर से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रीडारेक्ट हो जाएंगे। वहां पर My Account टैब में Generate EVC का विकल्प चुनें। इसके बाद आपके मोबाइल और ईमेल पर 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड जाएगा। यह कोड 72 घंटों के लिए वैलिड रहता है। अब आयकर विभाग की वेबसाइट में My Account टैब के अंदर ईवेरिफाई विकल्प पर जाएं, इसके बाद I have EVC already को सिलेक्ट कर अपने मोबाइल नंबर की मदद से अपना आईटीआर वेरिफाई कर लें।
- आधार ओटीपी के जरिए
- ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाई करने के लिए INCOME TAX विभाग की वेबसाइट पर जाएं और बाईं साइड में ‘Important links’ में दिए ‘e-File Return’ पर क्लिक कीजिए।
- इसके बाद नए पेज में ‘अवर सर्विसेज’ में ‘ई-वेरिफाई’ पर क्लिक करें।
- इसके बाद रिटर्न की डिटेल जैसे पैन, असेसमेट ईयर, मोबाइल नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर डालकर आगे बढ़ना होगा। आगे वेरिफिकेशन सेगमेंट और फिर वेरिफिकेशन मेथड सेगमेंट आएगा।
- वेरिफिकेशन मेथड में आपको ‘आधार OTP के जरिए रिटर्न वेरिफाई’ का विकल्प चुनना होगा। इस विकल्प में आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।
- OTP नंबर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको सफलतापूर्वक रिटर्न ई-वेरिफाई होने का मैसेज मिलेगा।
बैंक अकाउंट की मदद से
- बैंक अकाउंट के जरिए रिटर्न ई-वेरिफाई करने के लिए आपका बैंक अकाउंट नंबर प्रीवैलिडेट होना चाहिए। बैंक अकाउंट नंबर वैलिडेट करने के लिए बैंक अकाउंट नंबर को पैन से लिंक करना होगा।
- वेलिडेशन के बाद ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ई-वेरिफाई लिंक पर क्लिक करें।
- रिटर्न वेरिफाई का ऑप्शन चुनें और अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स सबमिट करके OTP जनरेट करें।
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक EVC भेजा जाएगा, इस EVC को सबमिट करने के बाद रिटर्न वेरिफाई हो जाएगा।
ATM की मदद से
- एटीएम कार्ड को बैंक एटीएम में स्वाइप कीजिए
- ‘पिन फॉर इनकम टैक्स फाइलिंग’ पर क्लिक करें
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इलैक्ट्रोनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) भेजा जाएगा
- अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर लॉग-इन कर, ई-वेरिफाई रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करें
- वेरिफिकेशन मेथड में ‘Already generated EVC through bank ATM’ पर क्लिक कीजिए
- आपके मोबाइल पर भेजा गया EVC कोड डालें। ITR Verify हो जाएगा।
- याद रहे कि अभी केवल 7 बैंकों के ग्राहक की इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। ये बैंक एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीबीआई बैंक और भारतीय स्टेट बैंक हैं।
डीमैट अकाउंट के जरिए
अगर डीमैट अकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मदद से भी आईटीआर वेरिफाई कर सकते हैं। इसका तरीका भी बैंक अकाउंट जैसा ही है। पहले डीमैट अकाउंट को प्रीवैलिडेट करना होगा। उसके बाद डीमैट अकाउंट ईवीसी जनरेट करना होगा और फिर मोबाइल नंबर की मदद से आईटीआर को वेरिफाई करना होगा। यह प्रक्रिया बिल्कुल बैंक खाते के जैसी ही है।
ऑफलाइन तरीके से
अगर ई-वेरिफिकेशन के ऊपर के 5 में से कोई विकल्प काम नहीं आते हैं या फिर आप इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप ITR-V फॉर्म की साइन की हुई कॉपी को आयकर विभाग को भेजकर रिटर्न वेरिफाई कर सकते हैं। ITR-V के फॉर्म को नीली स्याही के पेन से साइन करें और ‘CPC, Post Box No – 1, Electronic City Post Office, Bangalore – 560100, Karnataka, India’ पर स्पीड पोस्ट से भेज दें। जब ये कॉपी आयकर विभाग को मिल जाएगी तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। याद रहे कि ITR-V फॉर्म का ई-फाइलिंग की तारीख से 120 दिन के भीतर सीपीसी, बेंगलुरु पहुंचना जरूरी है।