राजस्थान में फिर से पाबंदियां; शादियों में 100, अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा नहीं

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जयपुर। बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए राजस्थान सरकार ने पांबदियां बढ़ा दी हैं। सोमवार से जयपुर के दोनों नगर निगम क्षेत्र में आने वाले कक्षा एक से 8 तक के स्कूल (सरकारी और प्राइवेट) 9 जनवरी तक बंद रहेंगे। बाकी जिलों में स्कूल चालू या बंद रखने का फैसला कलेक्टर और शिक्षा विभाग मिलकर करेंगे।

गृह विभाग ने नई पाबंदियों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। सामाजिक, राजनीतिक से लेकर हर तरह के समारोह में अब 100 से ज्यादा लोगों के शामिल हाेने पर रोक लगा दी गई है। स्कूलों को छोड़कर नई गाइडलाइन की बाकी पांबदियां 7 जनवरी से लागू होंगी।

शादियों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। बैंड वालों को 100 की लिमिट से अलग रखा जाएगा। अंतिम संस्कार में 20 लोगों की लिमिट तय की गई है। इससे ज्यादा लोग होने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नई गाइडलाइन सोमवार से लागू होगी।

समारोह की पहले एसडीएम से अनुमति जरूरी
शादी समारोह की एसडीएम से पहले अनुमति लेनी होगी। डीओआईटी के पोर्टल पर जाकर एसडीएम को ऑनलाइन सूचना देनी होगी। इसी पर अनुमति जारी होगी। बिना पहले अनुमति लिए शादी समारोह करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी।

धार्मिक स्थलों पर प्रसाद पर रोक
धार्मिक केंद्रों पर प्रसाद, पूजा सामग्री या चादर ले जाने पर रोक लगा दी गई है। धार्मिक स्थलों पर वैक्सीन की दोनों डोज लगे लोग ही दर्शन के लिए जा सकेंगे। दर्शन करने जाने वालों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी।

विदेश से आने वालों की RT-PCR जांच अनिवार्य
विदेश से आने वाले हर यात्री का एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआार टेस्ट किया जाएगा।आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव आने तक विदेश से आने वाले हर यात्री को क्वचारन्टीन रहना होगा। बाहर से आने वाले यात्रियों को होम और संस्थागत क्वारन्टीन करने के दोनों विकल्प रहेंगे

बाहर के यात्रियों को वैक्सीन की डबल डोज अनिवार्य
राजस्थान के बाहर से दूसरे प्रदेशों से आने वाले हवाई और ट्रेन यात्रियों को वैक्सीन की डबल डोज का प्रमाण दिखाना होगा। अगर वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगे होंगे तो ऐसे हवाई और ट्रेन यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट निगेटिव आने तक उन्हें क्वारैंटाइन रहना होगा।

नाइट कर्फ्यू और मास्क पर सख्ती
सोमवार से नाइट कर्फ्यू और मास्क पर सख्ती शुरू होगी। शहरों में पुलिस के नाके लगाकर नाइट कर्फ्यू में बेवजह बाहर निकलने वालों के वाहन जब्त करने या चालान ​करने जैसी कार्रवाई होगी। सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क नजर आने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

1 फरवरी से सब जगह बिना वैक्सीनेशन नो एंट्री
1 फरवरी से वैक्सीन की दोनों डोज लगाए बिना कहीं भी एंट्री नहीं मिलेगी। वैक्सीनेशन अनिवार्य करने के लिए भी गाइडलाइन में प्रावधान होगा। फरवरी से किसी भी सरकारी दफ्तर, बाजार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहित सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगे होने का प्रूफ दिखाना होगा। वैक्सीन की दोनों डोज लगाए बिना घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। गृह विभाग इसके लिए अलग से अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है।

यह भी करना होगा

  • सभी दुकानों, क्लबों, जिम, रेस्टोरेन्ट्स, मॉल एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक स्वयं एवं स्टाफ का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करें एवं कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, इसकी सूचना भी डिस्प्ले करनी होगी।
  • समस्त प्रदेशवासियों को यह परामर्श दिया जाता है कि 31 जनवरी 2022 से पूर्व कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना सुनिश्चित करें।
  • संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11.00 बजे से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।

नए आदेश 7 जनवरी 2022 से प्रभावी
यह आदेश 7 जनवरी 2022 से, तथा बिन्दु संख्या 5 तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे। दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।