नई दिल्ली। सरकार ने पीएफ से पैसे निकालने के नियमों में कुछ राहत के साथ नए नियम की शुरुआत की है। इस नियमानुसार अब कोई भी व्यक्ति एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड में से एक लाख रूपये एडवांस निकाल सकते हैं। अगर किसी मेडिकल इमरजेंसी में ये पैसा आप कभी भी कम से कम समय में निकाल सकते हैं। आइए जानते है की कैसे ऑनलाइन प्रक्रिया से पैसा निकाला जा सकता है –
कैसे निकाले पीएफ का पैसा
- सबसे पहले आपको epfindia.gov.in पर लॉगिन करें
- आपको वेबसाइट के होम पेज पर ही दाहिनी तरफ कोने में ऑनलाइन एडवांस क्लेम का ऑप्शन दिखेगा।
- इस ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेना हैं।
- इसके बाद ऑनलाइन सर्विस पर जाएं।
- इसके बाद क्लेम फॉर्म -31, 19, 10C और 10D को ध्यान से सावधानी से भरें।
- फॉर्म भरने के बाद अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंको को भरें और वेरिफाई करें। वेरिफाई करने के बाद प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करें।
- उसके बाद पीएफ एडवांस को चुने।
- आपसे पैसे निकलने का कारण पूछा जाएगा।
- कारण भर कर ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- रुपये भरें और चेक की स्कैन कॉपी को अपलोड कर दे।
- इसके बाद आवेदक को अपना पूरा पता भरना होगा।
- गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करे और आधार पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा।
- ओटीपी को दर्ज करें और क्लिक करें।
- अब आपका क्लेम फाइल हो जाएगा और 1 घंटे में आपका पीएफ का पैसा आपके खाते में आ जाएगा।