मुंबई। क्रूज ड्रग्स केस (Cruise drugs case) में आर्यन खान को आखिरकार जमानत मिल गई है। उनके साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी है। जस्टिस नितिन साम्ब्रे की अदालत ने तीनों आरोपियों को तीन दिन की लगातार सुनवाई के बाद जमानत दे दी है।
ASG अनिल सिंंह ने NCB की तरफ से गुरुवार को जमानत का विरोध किया। लेकिन आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में उनके हर तर्क को काटा। हालांकि अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है। वह शुक्रवार को मिलेगी। वकील अनिल सिंह ने अपनी जिरह शुरू करते ही कहा कि आर्यन खान कई साल से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस दिन पहली बार सेवन किया था। एनसीबी के पास इस बात के सबूत हैं कि आर्यन ड्रग्स का इंतजाम करते थे।
वॉट्सऐप ASG ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आर्यन खान के पास ड्रग्स का ‘कॉन्शस पजेशन’ था, उन्हें अच्छी तरह से मालूम था कि उनके दोस्त अरबाज के पास चरस है और यह दोनों के लिए था। लेकिन कोर्ट ने उनके तर्क को नहीं माना। कॉन्शस पजेशन की बात को कोर्ट ने खारिज किया। साथ ही साजिश को लेकर भी तर्कों से अदालत संतुष्ट नहीं दिखा।
शनिवार को हो सकती है रिहाई
क्रूज़ ड्रग्स केस (cruise drugs case) में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan granted bail) को जमानत मिल गई है। आर्यन के साथ-साथ अरबाज मर्चेंट (Arbaaz Merchantt) और मुनमुन धमेचा (Munmun Dhamecha) को भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। लेकिन जेल से उनकी रिहाई अब शुक्रवार या फिर शनिवार को हो सकेगी।
कोर्ट ने अभी ऑपरेटिव ऑर्डर दिया है। ऐसे में शुक्रवार को ऑर्डर की कॉपी आएगी। जिसे जेल प्रशासन को भेजा जाएगा। जेल में ऑर्डर की कॉपी पहुंचने के बाद ही रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में यदि शुक्रवार को जल्दी ऑर्डर कॉपी आ जाती है तो रिहाई भी हो जाएगी। लेकिन यदि ऑर्डर कॉपी आने में देर होती है तो आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा शनिवार को ही रिहा हो पाएंगे।
लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद जमानत
बता दें कि जस्टिस नितिन सांब्रे की अदालत ने तीन दिन की लगातार सुनवाई के बाद गुरुवार को जमानत पर फैसला सुनाया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों- आर्यन, अरबाज और मुनमुन को जमानत दे दी।कोर्ट में एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह ने आर्यन की जमानत का पुरजोर विरोध किया। लेकिन मुकुल रोहतगी ने अपने जोरदार तर्कों से आर्यन को जमानत दिलवा ही दी। हालांकि अभी बेल ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है।