बच्चे को बाइक पर बिठाने से पहले जान लीजिये सुरक्षा नियम

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    नई दिल्ली। चार साल तक के बच्चे को मोटरसाइकिल पर पीछे बिठाकर ले जाते वक्त दोपहिया वाहन की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक कतई नहीं होनी चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने बाल यात्रियों के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना (ड्राफ्ट नोटिफिकेशन) में यह भी प्रस्ताव दिया है कि टूव्हीलर चालक यह सुनिश्चित करेगा कि पीछे बैठने वाले नौ महीने से चार साल तक के बच्चे को क्रैश हेलमेट पहनाया गया हो।

    मंत्रालय द्वारा जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, ‘‘चार साल तक के बच्चे को ले जाते वक्त मोटरसाइकिल की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।’’ मंत्रालय ने आगे कहा कि मोटरसाइकिल का चालक यह सुनिश्चित करेगा कि चार साल से कम उम्र के बच्चों को अपने साथ बांधे रखने के लिए ‘सेफ्टी हार्नेस’ का इस्तेमाल किया जाए।

    क्या है सुरक्षा हार्नेस
    ‘सुरक्षा हार्नेस’ बच्चे द्वारा पहना जाने वाला एक ऐसा जैकेट होता है, जिसके आकार में फेरबदल किया जा सकता है। उस सुरक्षा जैकेट से जुड़े फीते इस तरह लगे होते हैं कि उसे वाहन चालक भी अपने कंधों से जोड़ सके। मंत्रालय ने ड्राफ्ट नियमों पर आपत्ति और सुझाव भी मांगे हैं।