केन्द्र सरकार ने दी 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति

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नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) प्रणाली के तहत 10 लाख टन कच्ची चीनी (रॉ शुगर) के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है जिसके लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने नियमों-शर्तों एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण कर दिया है।

31 अक्टूबर 2026 तक इस कोटे की चीनी का आयात किया जा सकेगा। सुपात्र एडवांस ऑथराईजेशन (अग्रिम प्राधिकार) धारकों को एक बार के लिए अपने वर्तमान प्राधिकार को टीआरक्यू प्रणाली में बदलने का विकल्प भी दिया गया है।

निर्धारित नियम के अनुसार टीआरक्यू के तहत चीनी आयात हेतु ऑनलाइन आवेदन 21 से 28 अगस्त 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। केवल उन्ही इकाइयों एवं रिफाइनरीज का आवेदन मान्य होगा जिसके पास कच्ची चीनी को प्रोसेस्ड करने तथा उसे सफेद चीनी अथवा रिफाइंड चीनी में बदलने के लिए निजी क्रियाशील सुविधाएं मौजूद हैं।

पात्र आवेदकों को डीजीएफटी के आयात प्रबंधन सिस्टम में टैरिफ रेट कोटा सेक्शन में अपना आवेदन करना होगा और उसे अपनी रिफाइनिंग क्षमता का स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन के साथ आवेदकों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी ‘सहमति से संचालन’ (Consent to operate) अथवा रिफाइनिंग क्षमता का प्रमाण देने वाले अन्य सम्बद्ध दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।

आवेदकों के सभी कागजातों की जांच-पड़ताल की जाएगी और गलत या असंगत जानकारी मिलने पर उसका आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) निलंबित किया जा सकता है। इसके साथ-साथ सम्बद्ध अधिनियम के तहत उस पर दंडात्मक कार्रवाई भी संभव है। जो आयातक 15 अक्टूबर तक अपने कोटे की चीनी का सम्पूर्ण आयात पूरा करने का वचन देंगे उन्हें कोटा आवंटन में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का इरादा जल्दी से जल्दी आयात सुनिश्चित करना है।