1 अप्रैल 2026 से लागू होगा सैलरीड लोगों के लिए यह नए नियम
नई दिल्ली। HRA New Rule: अगले महीने 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे नए आयकर नियमों में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
अब HRA का फायदा लेने वाले सैलरीड लोगों को अपने मकान मालिक (लैंडलॉर्ड) के साथ रिश्ते की जानकारी देना अनिवार्य होगा। यानी अगर आप किराया देकर टैक्स छूट लेते हैं, तो आपको यह भी बताना होगा कि मकान मालिक आपका रिश्तेदार है या नहीं।
ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स
ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 के मुताबिक, यह जानकारी Form 12BB में देनी होगी। खास बात यह है कि अगर आप अपने माता-पिता, भाई-बहन, पति या पत्नी या किसी अन्य रिश्तेदार को किराया दे रहे हैं, तो इस रिश्ते का खुलासा करना जरूरी होगा। सरकार का मकसद साफ है—HRA क्लेम में पारदर्शिता बढ़ाना और फर्जी दावों पर रोक लगाना।
क्या है नियम
नियम के अनुसार, अगर आप साल में ₹1 लाख से ज्यादा किराया देते हैं, तो मकान मालिक का PAN देना भी जरूरी होगा। इससे टैक्स विभाग यह जांच कर सकेगा कि जिस व्यक्ति को आप किराया दे रहे हैं, वह अपनी आय में उसे दिखा भी रहा है या नहीं। अगर PAN उपलब्ध नहीं है, तो मकान मालिक का नाम, पता और एक डिक्लेरेशन देना होगा कि उनके पास PAN नहीं है।
क्या कहते हैं जानकार
एनालिस्ट का कहना है कि पहले कई मामलों में लोग नकली रेंट रसीदें दिखाकर या गलत जानकारी देकर HRA का फायदा ले लेते थे। लेकिन अब नए सिस्टम के जरिए टैक्स विभाग किरायेदार और मकान मालिक दोनों के डेटा को मिलान करके आसानी से गड़बड़ी पकड़ सकेगा। एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम (AIS) और अन्य डिजिटल टूल्स से निगरानी और सख्त हो जाएगी।
अगर कोई व्यक्ति सही जानकारी नहीं देता या गलत दावा करता है, तो उसका HRA क्लेम खारिज किया जा सकता है। इससे उसकी टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी और उसे ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, गलत जानकारी देने पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 270A के तहत 50% से लेकर 200% तक का भारी जुर्माना भी लग सकता है।
इसलिए टैक्सपेयर्स को सलाह दी जा रही है कि वे अपने सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें—जैसे रेंट एग्रीमेंट, रेंट रसीद, बैंक ट्रांजैक्शन का प्रूफ, Form 12BB और मकान मालिक का PAN। अगर आप परिवार के किसी सदस्य को किराया दे रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उस किराये को दिखाए। तभी आप बिना किसी परेशानी के HRA का लाभ उठा पाएंगे।

