10 दिन में जमा कराओ 709 करोड़, सुब्रत राय सहारा को सुप्रीम कोर्ट के आदेश

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय सहारा की अंतरिम जमानत की अवधि पांच जुलाई तक बढ़ाई है। उन्हें दस कार्यदिवस दिए गए हैं, ताकि वह 709.82 करोड़ रुपये सेबी-सहारा के खाते में जमा करा सकें।सुब्रत राय की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील पेश की कि 790.18 करोड़ रुपये पहले ही जमा कराए जा चुके हैं।

उन्होंने बाकी की रकम जमा कराने के लिए दस कार्यदिवसों की मांग की।जस्टिस रंजन गोगोई व दीपक मिश्र की बेंच ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को आदेश दिया था कि वह 15 सौ करोड़ रुपये सेबी-सहारा के खाते में जमा कराए।इससे पहले राय ने 15 सौ करोड़ व 552.22 करोड़ के दो चेक जमा कराए थे।

ये 15 जून व 15 जुलाई को जमा कराए गए थे।17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को फटकार लगाते हुए आदेश दिया था कि सहारा ग्रुप की महाराष्ट्र में स्थित 34 हजार करोड़ रुपये की एंबी वैली को बेचा जाए।अदालत ने राय को उपस्थित होने का आदेश भी दिया था। सुब्रत राय को चार मार्च 2014 को तिहाड़ जेल में भेजा गया था। छह मई 2016 को उन्हें चार सप्ताह की पेरोल दी गई थी, जिससे वह अपनी मां के अंतिम संस्कार में शिरकत कर सकें।

उसके बाद से पेरोल की अवधि लगातार बढ़ाई जाती रही है। राय के अलावा सहारा ग्रुप के दो और निदेशकों को गिरफ्तार किया जा चुका है।रवि शंकर दुबे व अशोक राय चौधरी सहारा ग्रुप की कंपनियों के निदेशक हैं। उन्हें निवेशकों के 24 हजार करोड़ रुपये लौटाने के लिए कहा गया था पर वह रकम जुटाने में असफल रहे थे।