1 जनवरी 2021 से कारोबारियों को सालभर में सिर्फ 4 GSTR-3B फॉर्म भरने होंगे

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नई दिल्ली। 1 जनवरी 2021 से कारोबारियों को सालभर में सिर्फ 4 GSTR-3B रिटर्न फॉर्म भरने होंगे। अभी 12 ऐसे फॉर्म भरने होते हैं। GST रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने क्वार्टर्ली फाइलिंग ऑफ रिटर्न विद मंथली पेमेंट (QRMP) योजना लागू की है।

राजस्व विभाग के एक सूत्र ने बताया कि योजना के दायरे में करीब 94 लाख करदाता आ जाएंगे, जो GST के कुल टैक्स आधार का करीब 92 फीसदी होगा। कुल 5 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर तक वाले कारोबारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तिमाही रिटर्न फाइलिंग योजना लागू करने से जनवरी से छोटे कारोबारियों को एक वित्त वर्ष में सिर्फ 8 रिटर्न (4 GSTR-3B और 4 GSTR-1 returns) दाखिल करने होंगे, जबकि अभी उन्हें 16 रिटर्न दाखिल करना पड़ता है।

इस योजना से कारोबारियों का प्रोफेशनल खर्च भी घट जाएगा, क्योंकि पहले के मुकाबले सिर्फ आधी संख्या में रिटर्न दाखिल करने होंगे। योजना GST पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। कारोबारी जब चाहे इस योजना में शामिल हो सकेंगे, जब चाहे इससे बाहर निकल सकेंगे और फिर जब चाहे इसमें शामिल हो सकेंगे।

सूत्रों ने कहा कि इसके साथ ही सिर्फ रिपोर्टेड इनवॉसेज पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) देने का कांसेप्ट भी लाया गया है। इससे जाली इनवॉयस से जुड़ी धोखाधड़ी रुकेगी। जानकार सूत्रों ने कहा कि QRMP योजना में इनवॉयस फाइलिंग फैसिलिटी (IFF) की वैकल्पिक सुविधा है, ताकि MSME करदाताओं कठिनाइयां कम हो सके।

सभी इनवॉसेज एक साथ अपलोड और फाइल करने की जरूरत नहीं होगी
सूत्रों के मुताबिक करदातओं को किसी भी महीने के सभी इनवॉसेज को अपलोड और फाइल करने की जरूरत नहीं है। IFF के तहत QRMP योजना में शामिल होने वाले छोटे करदाता तिमाही के पहले और दूसरे महीने में भी ऐसे इनवॉसेज अपलोड और फाइल कर सकेंगे, जिनके लिए रिसिपिएंट्स की ओर से मांग की जाएगी। पहले और दूसरे महीने के बाद बचे हुए इनवॉसेज को तिमाही GSTR-1 रिटर्न के साथ अपलोड किया जा सकेगा। IFF एक कट-ऑफ डेट तक उपलब्ध रहेगा और कट-ऑफ डेट के बाद IFF की फाइलिंग पर रिसिपिएंट को क्रेडिट का भुगतान कर दिया जाएगा।