वाहनों में निर्माता कंपनी ही लगा कर भेजेगी अब हाई सिक्योरिटी प्लेट

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    कोटा। केंद्र सरकार ने अब सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। वाहन निर्माता कंपनी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर भेजेगी। उस पर डीलर द्वारा वाहन खरीददार को नंबर लिखवाकर दिया जाएगा। यह प्रक्रिया सभी प्रकार के वाहनों के लिए लागू की गई है। इस संबंध में अपर परिवहन आयुक्त ने सभी परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

    इस व्यवस्था के लागू होने के बाद वाहनों की ऑनलाइन ट्रैकिंग संभव होगी और चोरी की घटना के साथ महिलाओं के साथ होने वाली आपराधिक घटनाओं पर रोक लग सकेगी। सरकार ने 1 अप्रैल से सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। अब चैकिंग के दौरान वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगी मिली तो जुर्माने के साथ जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है।

    सड़क परिवहन मंत्रालय ने नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि वाहन निर्माता अपने समस्त डीलरों को नंबर प्लेट उपलब्ध करवाएंगे और डीलर वाहनों में इस प्लेट को लगाने के बाद ही शोरूम से बाहर निकालेंगे। इसके अलावा जरूरत के मुताबिक वाहन निर्माता अपनी पुरानी गाड़ियों के लिए भी डीलरों को नंबर प्लेट उपलब्ध कराएंगे। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगवाने वाले वाहनों के चालान काटे जाएंगे। इसके लिए परिवहन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है।

    इसलिए जरूरी एचएसआरपी प्लेट
    हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक विशेष प्रकार की नंबर प्लेट है. जिससे गाड़ी की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। इसमें गाड़ी के आगे और पीछे दोनों साइड लगी नंबर प्लेट पर 11 डिजिट का अलग-अलग लेजर कोड नंबर फीड होता है। यह लेजर कोड नंबर हर नंबर प्लेट और गाड़ी के लिए अलग-अलग होता है। यह लेजर कोड नंबर गाड़ी की आरसी में भी दर्ज होगा।

    साथ में एक विशेष प्रकार का होलोग्राम और आईएनडी भी लिखा हुआ है। ऐसे में अगर कोई फर्जी नंबर प्लेट बनाएगा भी तो यह सब विशेषताएं उस फर्जी नंबर प्लेट में शामिल नहीं की जा सकती हैं। हाई सिक्योरिटी प्लेट डायनेमिक होगी। इसमें जीपीएस आधारित एक चिप लगी होगी। इसकी मदद से पुलिस कंट्रोल रूम अथवा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कभी भी किसी भी गाड़ी को ट्रैक कर सकता है।