रिवाइज्ड ITR फाइल करने का आज आखिरी मौका, इसके बाद 10 हजार का जुर्माना

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नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बिलिटेड या रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। कोरोना काल में टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई कर दी थी। 31 मई के बाद बिलिटेड या रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर आपको 10 हजार का जुर्माना देना होगा।

अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 10 हजार रुपए की पेनाल्टी जमा करनी होगी। अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेंडिंग है तो हर महीने 1 फीसदी की पेनाल्टी अलग से लगती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 20 मई 2021 को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था।

क्या है बिलेटेड और रिवाइज्‍ड रिटर्न?
किसी वित्‍त वर्ष के लिए रिटर्न भरने करने की मूल समयसीमा खत्‍म होने के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है। इसके लिए करदाता को पेनाल्‍टी देनी पड़ती है। रिवाइज्‍ड रिटर्न तक फाइल किया जाता है जब ओरिजनल रिटर्न फाइल करते समय कोई गलती हो जाती है। बिलेटेड आईटीआर आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्‍शन 139(4) के तहत फाइल किया जाता है। वहीं, रिवाइज्‍ड ITR को सेक्‍शन 139 (5) के तहत दाखिल किया जाता है। बिलेटेड रिटर्न 10 हजार रुपए की लेट फाइलिंग फीस के साथ जमा किया जाना है।

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ी
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। CBDT ने आयकर कानून की धारा-139 की उपधारा-1 के तहत यह फैसला लिया है।