राजस्थान में अब पुत्रवधु को भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति

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जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मृतक राज्य कार्मिकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति (compassionate appointment ) देने के लिए नियमों में शिथिलता दी है। इस शिथिलता से मृतक कार्मिकों के 71 आश्रित परिवारों को बड़ा संबल मिलेगा। गहलोत ने कई अन्य कारणों से लंबित प्रकरणों में मानवीय आधार पर निर्णय लेते हुए आवेदकों के लिए नियुक्ति की राह आसान की है।

मुख्यमंत्री गहलोत लंबित 489 प्रकरणों में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शिथिलता प्रदान कर चुके हैं। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा के दायरे में आने, देरी से आवेदन करने, नियमों की जानकारी नहीं होने, प्रथम आवेदक के नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद दूसरे आवेदक को नियुक्ति प्रदान करने, अनुकंपा नियमों के तहत परिवार की परिभाषा में पुत्रवधू के पात्र नहीं होने इत्यादि ऐसे मामले हैं, जिनमें मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए आवेदकों को शिथिलता दी।

अब तक चार प्रकरण ऐसे हैं जिनमें गहलोत ने अनुकंपात्मक नियुक्ति नियमों के तहत परिवार की परिभाषा में पात्र नहीं होने के बावजूद विषम पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर पुत्रवधू को नियमों में शिथिलता देते हुए नियुक्ति देना मंजूर किया है