तय समय पर बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को 5% तक छूट

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कोटा। लॉकडाउन को देखते हुए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने राज्य की तीनों बिजली वितरण कंपनियों को बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने के आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार की ओर से 150 यूनिट प्रतिमाह की खपत वाले घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं तथा कृषि उपभोक्ताओं को 31 मई तक बिल जमा नहीं कराने पर विलम्ब शुल्क में पहले से ही पूरी तरह रियायत दी हुई है।

केईडीएल के सीओओ मुकेश गर्ग ने बताया कि यदि घरेलू उपभाक्ता व कृषि उपभोक्ता 31 मई तक बिल जमा करा देते हैं तो उन्हें विद्युत शुल्क व स्थाई शुल्क के योग की कुल राशि की 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी। शेष अन्य उपभोक्ता को इस अवधि में 1 प्रतिशत राशि की छूट दी जाएगी। इसके अलावा 7 दिन पहले बिल भुगतान करते हैं तो 0.15 प्रतिशत तथा 10 दिन पहले बिल का भुगतान करते हैं तो 0.35 प्रतिशत की छूट भी रहेगी।

मीटर की फोटो भेजने पर भी मिलेगी छूट
गर्ग ने बताया कि 22 मार्च से 31 मई 20 की अवधि के दौरान उभोक्ता अपनी मीटर रीडिंग (रीडिंग और मीटर डिस्प्ले का फोटो) केईडीएल को भेजते हैं तो एक प्रतिशत राशि या अधिकतम 50 रुपए की छूट दी जाएगी। जिसे अगले बिल में समाहित कर दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान डिजिटल भुगतान करने पर बैंकिंग शुल्क अथवा प्रोसेसिंग शुल्क केईडीएल खुद वहन करेगी।