घर बैठे ऑनलाइन ऐसे सुधारें PAN कार्ड में गलती, जानिए

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नई दिल्ली । पैन कार्ड आयकर विभाग के साथ-साथ आपके लिए भी काफी अहम दस्तावेज है। यह आपके पहचान पत्र के साथ-साथ अधिकांश वित्तीय कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने हाल ही में अपना पैन कार्ड बनवाया है और उसमें दी गई कोई जानकारी गलत हो गई है तो उसमें आसानी से सुधार किया जा सकता है। जानिए पैन कार्ड में हुई गलती को कैसे सुधारें।

आपको एनएसडीएल ऑनलाइन सर्विस वेबसाइट पर जाना होगा

  • इसके बाद एप्लिकेशन टाइप बॉक्स में Changes or corrections in existing PAN Data/ Reprint of PAN card ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद बॉक्स में पूछी गई सभी जानकारी को भरें और सब्मिट कर दें। आपके लिए एक टोकन नंबर जनरेट होगा।
  • टोकन नंबर जनरेट होने के बाद आधार नंबर, पिता का नाम आदि जानकारी का उल्लेख करें। सभी अनिवार्य सूचना इसमें भरें। अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो किसी एक को वापस कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि एक से ज्यादा पैन रखना गैर कानूनी है।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहां पर उम्र का प्रमाण, पते का प्रमाण, पहचान प्रमाण आदि अपलोड कर दें।
  • इसके बाद डिक्लेरेशन भर दें, अपनी फोटो और साइन अपलोड कर दें। सब कुछ हो जाने के बाद फॉर्म को प्रिव्यू में देख लें। जांच लें कि आपकी ओर से भरी गई सभी जानकारी सही है। इसे बाद पेमेंट कर दें।
  • अगर आपका पता भारत का है तो 100 रुपये की प्रोसेसिंग फीस लगेगी। वहीं जिनका संपर्क करने का पता भारत से बाहर का है उनके लिए 1020 रुपये की फीस लगती है। पेमेंट के लिए आपको कई ऑप्शन मिलेंगे- जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और डिमांड ड्राफ्ट।
  • पेमेंट सफल होने के बाद आपके स्क्रीन पर एक्नॉलेजमेंट आएगा। इसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकाल लें। इंडिविजुअल आवेदकों को दो फोटो लगाकर सेल्फ अटेस्ट करना होगा।
  • इसपर अपने साइन करते वक्त ध्यान रखें कि वह आधा फोटो और आधा एक्नॉलेजमेंट पर हो। इसे एनएसडीएल ई-गोव पर भेज दें ।

एक्नॉलेजमेंट और अन्य जरूरी दस्तावेज एनएसडीएल के पास सब्मिट करने के 15 दिनों के भीतर पहुंच जाने चाहिए। ध्यान रखें कि आप अपने पैन के करेक्शन फॉर्म को सावधानी से भरें।

ऑफलाइन ऐसे करें अपडेट: बता दें कि पैन की डिटेल्स अपडेट करने के लिए ऑफलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए पैन करेक्शन फॉर्म को नजदीकी एनएसडीएल कलेक्शन सेंटर पर जमा करा दें। इस फॉर्म को डाउनलोड भी किया जा सकता है। इसका प्रिंटआउट निकाल कर उसे भर दें। इसके लिए आपको संबंधित आकलन अधिकारी को पत्र भी लिखना होगा।