किसानों को राहत, फसल ऋण पर मई तक मिलेगा ब्याज छूट का लाभ

977

मुंबई। कोरोनावायरस से मुकाबले के लिए लागू लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने फसल ऋण के ब्याज पर दो फीसद की छूट एवं तत्काल भुगतान पर तीन फीसद के प्रोत्साहन की योजना को 31 मई, 2020 तक जारी रखने का फैसला किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। महामारी और लॉकडाउन के इस मुश्किल हालात में किसानों की मदद के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। RBI ने अधिसूचना जारी कर बैंकों से किसानों के लघु अवधि के फसल ऋण पर ब्याज छूट (इंटरेस्ट सबवेंसन) और प्रॉम्ट रिपेमेंट इंसेंटिव (PRI) की सुविधा को जारी रखने को कहा है।

RBI ने कहा है कि कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन की वजह से कई किसान अपने फसल ऋण के भुगतान के लिए बैंकों की शाखाएं नहीं जा पा रहे हैं। केंद्रीय बैंक ने 27 मार्च, 2020 के सर्कुलर के जरिए फसल ऋण सहित सभी तरह के टर्म लोन की मासिक किस्त के भुगतान पर तीन माह की मोराटोरियम की सुविधा दी है।

कोरोनावायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए 25 मार्च से देशभर में लॉकडाउन लागू है और यह तीन मई, 2020 तक जारी रहेगा। हालांकि, इस दौरान कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए सरकार ने छूट का एलान किया है।

केंद्रीय बैंक की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना में किसानों को तीन लाख रुपये तक के कम अवधि के फसल ऋण के ब्याज पर दो फीसद की छूट और PRI पर तीन फीसद का प्रोत्साहन जारी रखने के लिए कहा गया है। इस कदम से किसानों को मई के आखिर तक इन दोनों योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा।

किसानों को सात फीसद सालाना की दर से तीन लाख रुपये तक के लघु अवधि के फसल ऋण देने के लिए सरकार बैंकों को दो फीसद की दर से इंटरेस्ट सबवेंशन देती है।